सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-8/2019/1/एक.⸺ भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुक्रम में, सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 23 सितम्बर, 2020 द्वारा नियुक्ति के लिए पात्रता के संबंध में कोरबा के पश्चात्, ''गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही'' को अंतःस्थापित किया गया है.
अतएव, उक्त के अनुक्रम में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की तालिका में,-
सरल क्रमांक 3 के कॉलम-''कार्यक्षेत्र'' में, शब्द एवं चिन्ह ''जिला-कोरबा'' के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह ''गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही'' अंतःस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.