लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-99/2021/सत्रह-1.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-चार के समूह-''क'' के सरल क्रमांक 9 पर सहायक सर्जन से विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति हेतु कॉलम (4) में निर्धारित अर्हता तथा अनुभव- ''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में 7 वर्ष का अनुभव'' को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुये न्यूनतम अनुभव को 2 वर्ष निर्धारित करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2021
क्रमांक एफ 1-99/2021/सत्रह-1.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-12-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । Atal Nagar, the 6th December 2021
NOTIFICATION
No. F 1-99/2021/XVII-1.⸺ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby, relaxes the Qualification and Experience - "5 years, experience as Assistant Surgeon after obtaining post graduation degree in speciality or 7 years experience as Assistant Surgeon after obtaining post graduate diploma in speciality from recognized University" for only one time, fixes minimum experience for 2 years, for promotion from Assistant Surgeon to the post of Specialist, prescribed in column (4) at serial number 9 of Group-"A" of Schedule-IV of The Chhattisgarh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988.