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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में नियमों में एक बार के लिये शिथिलीकरण करने संबंधी

Published 10 December 2021

Department
चिकित्सा शिक्षा विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
608
Notification no.
क्रमांक एफ 3-71/2021/55
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-10.608
Languages
English, Hindi

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 चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-71/2021/55.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 में नियमों में एक बार के लिये शिथिलीकरण करते हुए निम्नानुसार उपबंध किया जाता है, भविष्य में इसे पूर्व उदाहरण नहीं बनाया जायेगा, अर्थात्‌ :-

1. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में सह प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदोन्नति के पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भरती से भरने हेतु एक बार की छूट प्रदान की जाती है। 2. जिन शिक्षकों ने प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में संविदा पर शैक्षणिक कार्य किया है, तो उसे कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 वर्ष एवं अधिकतम 10 वर्ष की छूट आयु सीमा प्रदान की जाती है।

3. प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालय, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य करने के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 02 बोनस अंक दिये जायेंगे, किन्तु बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी.आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 10 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-10.608/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-10.608.