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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 संबंधी

Published 13 December 2021

Department
संस्कृति विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
615
Notification no.
क्रमांक एफ 1-06/2020/30/सं.
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-13.615
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 संस्कृति विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-06/2020/30/सं..⸺ प्रदेश में फीचर फिल्म, वेब सीरिज, टीवी सीरियल्स और रियलिटी शो, डाक्यूमेंट्र्री के निर्माण/फिल्मांकन के लिए सुविधा/प्रोत्साहन एवं फिल्म क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने लिए "छत्तीसगढ़ फिल्म नीति-2021" को लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. दृष्टिः-

छत्तीसगढ़ को प्रमुख फिल्म अनुकूल राज्य बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के माध्यम से राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान देना तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। 2. परिभाषाएं :

''नीति'' का अर्थ, छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति, 2021 से है।

''राज्य'' का अर्थ, छत्तीसगढ़ राज्य से हैं।

''शासन'' का अर्थ, छत्तीसगढ़ शासन के विभाग और उसके स्वामित्व वाले उपक्रम से है।

''संचालक'' का अर्थ है, संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय।

''केंद्र शासन'' का अर्थ, भारत सरकार एवं इसके उपक्रम से है।

''फिल्म'' की परिभाषा, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में दी गई है, जो निम्नानुसार है।

''फिल्म'' का अर्थ, एक सिनेमैटोग्राफ फिल्म है।

 ''फीचर फिल्म'' से आशय है ''न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो केंद्रीय सेंसर बोर्ड से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत हो तथा सिनेमाघर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गई हो'' से है।

 भारतीय सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 के वेब श्रृंखला, टीवी धारावाहिक/शो, रियलिटी शो/डाक्यूरमेन्ट्री आदि को परिभाषित नहीं किया गया है। अतः नीति के तहत इन्हें लाभ प्रदान करने का निर्णय, ''फिल्म विकास निगम'' द्वारा लिया जाएगा, जैसा की नीति में उल्लेख है।

3. उद्‌देश्य : फिल्म नीति के प्रमुख उद्‌देश्य निम्नलिखित हैं :

3.1 प्रदेश में फिल्म निर्माण को फिल्म निर्माताओं के मध्य पहली पसंद बनाना।

3.2 फिल्मों के शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना। 3.3 स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना। 3.4 फिल्म निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना।

3.5 फिल्म निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना।

3.6 प्रचार-प्रसार विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन एवं संस्कृति विकास को गति प्रदान करना।

3.7 प्रदेश के स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।

3.8 प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रक्रिया बनाई जाना एवं प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रीय भाषाआें के फिल्मांकन को प्रोत्साहन करना।

3.9 फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय करना।

4. रणनीति ः प्रदेश में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए यह नीति प्रदेश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होगी। फिल्म नीति-2021 के तहत निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे-

4.1 समस्त प्रक्रियाओं, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की रूकावटों को दूर करने के लिए परिभाषित करना।

4.2 निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।

4.3 आधारभूत संरचना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना।

4.4 फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

4.5 फिल्म निर्माताओं के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधायें विकसित करना।

5. फिल्म विकास निगमः फिल्म विकास निगम का गठन अधिसूचना क्र. 356 रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2018 द्वारा जारी किया गया है।

6. फिल्म साधिकार समिति का गठनः

इस नीति के क्रियान्वयन के अंतर्गत फिल्म विकास निगम के निर्णय से किसी भी उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु एक अपीलीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसे फिल्म साधिकार समिति कहा जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगेः-

माननीय संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन (अध्यक्ष)
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (उपाध्यक्ष)
सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (सदस्य)
संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय (सदस्य)
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (सदस्य सचिव)

7. फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल)ः

7.1 फिल्म नीति को क्रियान्वयन करने के लिए फिल्म विकास निगम के अंतर्गत एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में यह फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन, प्रक्रिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधित स्टेक होल्डर के साथ समन्वय करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगी।

7.2 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य (फिल्म फेसीलिटेशन सेल)ः

7.2.1 फिल्म फेसीलिटेशन सेलः-

सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन (अध्यक्ष)
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम (सदस्य सचिव)
संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय (सदस्य)
उप संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय (सदस्य)
वरिष्ठ लेखाधिकारी, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय (सदस्य)
चार्टर्ड अकांउन्टे ंट, अशासकीय (सदस्य)

• आवश्यकतानुसार मानदेय पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित सदस्य के रूप में

सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

• आवश्यकतानुसार कर्मचारियों का निर्धारण कर सकेंगे।

7.2.2 स्क्रिप्ट समितिः विषय विशेषज्ञों को समय-समय पर निम्नलिखित विभागों से विषय विशेषज्ञों को निर्धारित मानदेय पर सदस्य/सलाहकार के रूप में शामिल किया जायेगाः- • दूरदर्शन (A/B Grade) • आकाशवाणी (A/B Grade) • ललित कला अकादमी • संगीत नाटक अकादमी • इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को यह समिति अपना अभिमत प्रस्तुत करेगी।

7.2.3 वित्त समितिः समिति में निम्नलिखित सदस्य रहेंगेः-

• वित्त अधिकारी, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय • चार्टर्ड अकांउन्टेंट, पारिश्रमिक • कैशियर, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय

फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ को यह समिति अपना अभिमत प्रस्तुत करेगी।

7.3 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का कार्यक्षेत्र :

7.3.1 सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल, संस्कृति विभाग द्वारा प्राप्त किये जायेंगे।

7.3.2 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म अनुदान हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/देयकों की जांच करने के लिए स्वयं के स्तर पर एक विभागीय वित्त समिति का गठन करेगा। फिल्म स्क्रिप्ट समिति फिल्म शूटिंग हेतु कहानियों (Script) के प्राप्त दस्तावेजों के अवलोकन हेतु स्क्रिप्ट समिति का आवश्यकतानुसार गठन करेगा।

7.3.3 फिल्म फेसीलिटेशन सेल राज्य में फिल्म शूटिंग में सहयोग करने वाले लाइन प्रोड्‌यूसर को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही करेगा।

7.3.4 फिल्म फेसीलिटेशन सेल, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्‌यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्‌यूट कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली तथा अन्य समकक्ष संस्थानों में छत्तीसगढ़ के अध्ययनरत छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा फिल्म विकास निगम से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

7.3.5 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म नीति -2021 के संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश, नियम, प्रक्रिया, मापदंड एवं अन्य सभी प्रपत्र एवं अनुबंध इत्यादि जो की नीति के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, को निर्धारित/लागू करने हेतु प्रस्तावित करेगा तथा फिल्म विकास निगम से अनुमोदन प्राप्त करेगा। 7.3.6 इस नीति के अंतर्गत मांग की जाने वाली विभिन्न अनुदानों पर विचार कर फिल्म विकास निगम को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेगा।

7.3.7 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म नीति संबंधी आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क आवश्यकता होने पर प्रस्तावित करेगा तथा फिल्म विकास निगम से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

7.3.8 फिल्म फेसीलिटेशन सेल प्रदेश की फिल्म नीति तथा फिल्म शूटिंग हेतु सभी संभावित स्थानों का संकलित विवरण समय-समय पर प्रकाशित करेगा एवं प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेगा।

7.3.9 फिल्म फेसीलिटेशन सेल जिला नोडल अधिकारी से समन्वय का कार्य करेगा।

8. क्रियान्वयन :-

8.1 संपूर्ण नीति एवं प्रपत्र संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएगें।

8.2 यह नीति सभी पात्र राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के फिल्म शूटिंग अनुमति लेने और अनुदान आवेदनों पर लागू होगी। 8.3 फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु आवेदन करने से पूर्व एक बार (One Time) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

8.4 अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य/श्रव्य माध्यम से देश/प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य/संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।

8.5 फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करनेे के लिए सभी संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।

8.6 फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण/प्रसारित होने के पश्चात्‌ निर्माता द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु सहपत्रों सहित संस्कृति विभाग में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (COP) के मान्य प्रमुख व्यय मद संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार होंगे।

8.7 फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान प्रमाणों का परीक्षण करेगी, तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिए फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।

8.8 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अनुमोदन के बाद आवेदक को एक अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।

8.9 अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को ऑनलाइन किया जाएगा।

8.10 अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात्‌ कार्यालय में प्रस्तुति दिनांक से 60 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा के अंदर करने का प्रयास किया जाएगा।

9. सिंगल विंडो क्लीयरेंस :-

छत्तीसगढ़ में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल विंडो इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्म वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा ऑनलाइन तरीके से प्राप्त किए जाएगें और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु कार्यवाई की जावेगी। यह समर्पित पोर्टल फिल्म नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए एक मंच के रुप में भी कार्य करेगा और नियमों, अनुदान और अन्य सुविधा सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। फिल्म फेसीलिटेशन सेल सभी फिल्म निर्माताओं/आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा। छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 5-01/2021/30/सं. नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04-05-2021 द्वारा फिल्म निर्माण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य शासन के अधीन जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है, जो कि फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।

10. राज्य में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन सहायता :-

फिल्म नीति के माध्यम से राज्य सरकार मनोरंजन उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। फिल्म संबंधी हितधारकों के लिए अधिकाधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से, राज्य सरकार विभिन्न प्रयास करेगी। प्रचारक गतिविधियों के तहत विभिन्न थीम पार्क, सेल्फीं पॉइंट, फिल्म अवार्ड आदि विकसित किए जाएंगे। फिल्म फेसीलिटेशन सेल विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्री फिल्म समारोहों, गोष्ठी, सेमीनार आदि में भागीदारी पर निर्णय लेगा, जो राज्य में फिल्म को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। प्रदेश में भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह/ गोष्ठी/सेमीनार आयोजित किये जायेगें प्रदेष के फिल्म शूटिंग स्थलों पर फिल्मांकित की गई फिल्मों के स्थलों को पर्यटक आकर्षण हेतु पर्यटन उत्पाद के रुप में विकसित कर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा फिल्म नगरी मुंबई में निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए आकर्षित करने/सुविधा प्रदान करने के लिए शाखा कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थापित किये जाने पर विचार किया जाएगा।

11. फिल्म नीति अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनः-

फिल्म विकास निगम के अंतर्गत फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ फिल्म निर्माण, टी.वी.सीरियल/वेब श्रृंखला आदि एवं अन्य नीति संबंधित प्रावधानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। फिल्म निर्माताओं को राज्य में अपनी फिल्मों के अधिकाधिक फिल्मांकन करने के दृष्टिकोण से प्रदेश में किसी भी भाषा में फिल्म निर्माण किये जाने पर अनुदान हेतु निम्न पात्रता मापदण्ड निर्धारित किये जाते है।

11.1 हिन्दी/अंग्रेजी फीचर फिल्मों के लिए अनुदान :-

11.1.1 पहली फिल्म के शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र अधिकतम सहायता मापदण्ड
1 1) राषि रू. 1 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत Cost of Production (COP) का 25% जो भी कम हो । 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेष में हो। 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्यता छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
2 राशि रू.1.75 करोंड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।

11.1.2 दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र. अधिकतम सहायता मापदण्ड
1 राशि रू. 1.25 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। समान बैनर एवं समान फिल्म निर्माता हेतु 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।
2 राशि रू. 2.00 करोड तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। समान बैनर एवं समान फिल्म निर्माता हेतु 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।

11.1.3 तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान :-

क्र. अधिकतम सहायता मापदण्ड
1 राशि रू. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेष में हो। समान बैनर एवं समान फिल्म निर्माता हेतु 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउड स्टाफ अनिवार्य है।
2 राशि रू. 2.25 करोड तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। समान बैनर एवं समान फिल्म निर्माता हेतु 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।

11.1.4 हिन्दी/अंग्रेजी फीचर फिल्मों के लिए अनुदान - प्रति वित्तीय वर्ष पहली फिल्म शूटिंग के लिए 20 फिल्म तक, दूसरे फिल्म शूटिंग के लिए 20 फिल्म तक एवं तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए 20 फिल्म तक अतः प्रति वित्तीय वर्ष 60 फिल्मों को अनुदान दिया जाएगा।

11.1.5 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईया के कक्ष आरक्षण पर आकर्षक छूट प्रदान की जायेगी। 11.1.6 सेंसर सर्टिफिकेशन (U/UA) जारी होने पर 30 प्रतिशत भुगतान किया जा सकेगा एवं कम से कम 02 राज्यों के 15 केन्द्रों में प्रदर्शन (Release) होने के आधार पर शेष 70% भुगतान किया जा सकेगा। 11.1.7 शूटिंग दिवस निर्धारण हेतु जिले के कलेक्टर का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा तथा राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी। 11.1.8 राज्य में फिल्म शूटिंग का प्रतिशत सम्पूर्ण फिल्म के कुल शूटिंग दिनों में से छत्तीसगढ़ में शूटिंग किए गए दिनों की संख्या के अनुपात में गिना जाएगा।

11.1.9 छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के चलचित्र में अवसर देने पर, फिल्म निर्माता को अतिरिक्त अनुदान के रुप में कुल भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रु. अनुदान जो भी कम हो प्रदान किया जा सकेगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए यह राशि भुगतान दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी। कलाकार का आशय टॉकी एवं प्रमुख कास्ट से होगा। कलाकार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रमाण हेतु आधार कार्ड/निवास प्रमाण-पत्र तथा फिल्म निर्माता के भुगतान पश्चात्‌ बैंक खाते का प्रमाण/विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11.1.10 फिल्म निर्माण की कुल लागत (COP) और कुल शूटिंग दिवसों की संख्या जो कि आवेदन मेें प्रस्तुत की गयी है, निर्णय आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत की गयी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

11.1.11 इस नीति के अंतर्गत अनुदान प्राप्त फिल्म अतिरिक्त अनुदान के लिए निम्नलिखित मापदण्डों के अधीन पात्र होगीः-

प्रोत्साहन अधिकतम सहायता मापदण्ड
राष्ट्रीय अवॉर्ड प ्राईम केटेगरी हेतु (सूचना एवं प्रसारण म ंत्रालय, नई दिल्ली) अधिकतम राशि रू.1.00 करोड़ (किसी भी एक कैटेगरी में तथा वर्ष में एक बार) सर्वाेत्तम फिल्म, सर्वोत्त्म निर्देशक, सर्वाेत्तम अभिनेता, सर्वाेत्तम अभिनेत्री राष्ट्रीय एकता/सामाजिक संदेश आदि हेतु।
अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हेतु ऑस्कर अवॉर्ड- अधिकतम राशि रू. 5.00 करोड़ (किसी भी एक कैटेगरी में तथा वर्ष में एक बार) सर्वाेत्तम फिल्म, सर्वोत्त्म निर्देशक, सर्वाेत्तम अभिनेता, सर्वाेत्तम अभिनेत्री राष्ट्रीय एकता/सामाजिक संदेश आदि हेतु।
छत्तीसगढ़ की विशेष ब्रांडिग फिल्म निर्माण हेतु फिल्म की परियोजना लागत के 75% या रू. 1.00 करोड़ जो भी कम हो। (प्रतिवर्ष 3 रिलीज फिल्मों के लिए) छत्तीसगढ़ पर केन्द्रीत राज्य की संस्कृति, खान-पान, हस्त शिल्प, स्थानीय महोत्सव एवं राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों, विरासत, इतिहास एवं कहानियाँ पर आधारित फिल्मांकन करने पर।

11.1.12 छत्तीसगढ़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान

क्रियान्वयन प्रोत्साहन अधिकतम सहायता
छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोलियों पर आधारित-छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुडुख, गोंडी, भथरी, पहाडी कोरवा इत्यादि फिल्मों के लिए। पहली फिल्म के लिए अनुदान राशि रू. 15.00 लाख तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 35% जो भी कम हो।
दूसरी फिल्म के लिए अनुदान राशि रू. 20 लाख तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 35% जो भी कम हो।
तीसरी फिल्म के लिए अनुदान राशि रू. 25 लाख तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 35% जो भी कम हो।

11.1.12.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों के कक्ष आरक्षण पर आकर्षक छूट प्रदान की जायेगी। 11.1.12.2 सेंसर सर्टिफिकेशन (U/UA) जारी होने पर 30ः भुगतान किया जा सकेगा एवं कम से कम 15 केन्द्रों में प्रदर्शन (Release) होने के आधार पर शेष 70% भुगतान किया जा सकेगा। 11.1.12.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पहली फिल्म शूटिंग के लिए 30 फिल्म तक, दूसरे फिल्म शूटिंग के लिए 30 फिल्म तक एवं तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए 30 फिल्म तक अतः प्रति वित्तीय वर्ष 90 फिल्मों को अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा।

11.1.12.4 छत्तीसगढ़ में फिल्म रिलीज होने को भी अखिल भारतीय रिलीज माना जाएगा। 11.1.13 अन्य क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अनुदान

प्रोत्साहन अधिकारी सहायता मापदण्ड
अन्य क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अनुदान राशि रू. 50.00 लाख तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो। 1) फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो। 2) न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल, सहायक कलाकार एवं ग्राउंड स्टाफ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

11.1.13.1 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों के कक्ष आरक्षण पर आकर्षक छूट प्रदान की जायेगी।

11.1.13.2 सेंसर सर्टिफिकेशन (U/UA) जारी होने पर 30% भुगतान एवं कम से कम 15 केन्द्रों में प्रदर्शन (Release) होने के आधार पर शेष 70% भुगतान किया जा सकेगा।

11.1.13.3 प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 फिल्मों को अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा। 11.2 टीवी धारावाहिक/शो के लिए अनुदान

क्र. अनुदान मापदंड
1 रु.50 लाख तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो राज्य में न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग होने पर 30 दिवस पर्यटन स्थल outdoor shooting.
2 रु. 1.00 करोड़ तक या टीवी धारावाहिक/शो की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो राज्य में न्यूनतम 180 दिवसों की शूटिंग होने पर 60 दिवस पर्यटन स्थल outdoor shooting.

11.2.1 न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल, सहायक कलाकार एवं ग्राउड स्टाफ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

11.2.2 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की संबंधित जानकारी संबंधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

11.2.3 उपरोक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि GEC (General Entertainment Channels) से विधिवत टेलीकास्ट शेड्‌यूल जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे।

11.2.4 छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को टीवी धारावाहिक/शो में अवसर देने पर, फिल्म निर्माता को अतिरिक्त अनुदान के रुप में कुल भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रु. अनुदान जो भी कम हो प्रदान किया जा सकेगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए यह राशि भुगतान दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी। कलाकार का आशय टॉकी एवं प्रमुख कास्ट से होगा। कलाकार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रमाण हेतु आधार कार्ड/निवास प्रमाण-पत्र तथा फिल्म निर्माता के भुगतान पश्चात्‌ बैंक खाते का प्रमाण/विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11.2.5 प्रति वित्तीय वर्ष में 10 टी.वी. धारावाहिक/शो को अनुदान दिया जाएगा।

11.3 छत्तीसगढ़ में शूट होने वाली डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के लिए अनुदानः

छत्तीसगढ़ के लोगो के जीवनशैली पर आधारित अनुभवी एवं प्रतिष्ठित डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों के निर्माताओं को प्रदेश से संबंधित डाक्यूमेन्ट्री निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से छत्तीसगढ़ के स्थलोें, वाइल्ड लाईफ, संस्कृति, खानपान, हस्त शिल्प, धार्मिक पर्वों/उत्सवों, रहन-सहन/टैक्सटाइल, प्रदेश के लोगों विशिष्ट व्यक्तियों, प्रदेश से जुड़ी विरासत/ इतिहास एवं कहानियों आदि पर बनाई गई डाक्यूमेन्ट्री, जो कि छत्तीसगढ़ में शूट की जायेगी, को वित्तीय अनुदान निम्नानुसार उपलब्ध कराया जावेगाः-

11.3.1 रिलीज होने वाली डक्यूमेन्ट्री फिल्म के लिए रुपये 40.00 लाख तक या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक जो भी कम हो प्रदाय किया जाएगा।

11.3.2 प्रति वित्तीय वर्ष में 20 डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों को अनुदान दिया जाएगा।

11.4 ओ.टी.टी. (Over the Top) प्लेटफॉर्म

क्रियान्वयन प्रोत्साहन अधिकतम सहायता
सूचीबद्ध एवं निर्धारित ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पर वेब सीरिज प्रदर्शित करने पर राशि रू. 50.00 लाख या कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो। फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
राशि रू. 1.00 करोड़ या कुल लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो। फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।

11.4.1 न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल, सहायक कलाकार एवं ग्राउंड स्टाफ छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

11.4.2 छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की इकाईयों के आरक्षण पर आकर्षक छूट प्रदान की जायेगी।

11.4.3 सूचीबद्ध एवं निर्धारित ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म (Amazon, Netflix, Disney Hotstar, Zee5, SONY LIV, VOOT, MXPlayer, ALT Balaji, ErosNow, Jio Studio, Flipkart, Apple, Shemaroo, Arre) पर वेब सीरिज प्रदर्शित करने पर।

11.4.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 20 फिल्मों को निर्धारित ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पर वेब सीरिज प्रदर्शित करने पर अनुदान योजना का लाभ दिया जायेगा। 11.4.5 राज्य में शूटिंग दिनों की संख्या की जानकारी संबधित शूटिंग जिले के जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित की जाएगी।

11.4.6 छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों को वेब सीरीज में अवसर देने पर, फिल्म निर्माता को अतिरिक्त अनुदान के रुप में कुल भुगतान का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रु. अनुदान जो भी कम हो प्रदान किया जा सकेगा। अनुदान प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 प्रमुख स्तर (कहानी के अनुसार प्रमुखता से प्रदर्शित होने वाले कैरेक्टर) के कलाकारों के लिए यह राशि भुगतान दस्तावेजों के आधार पर आवेदक को प्रदान की जाएगी। कलाकार का आशय टॉकी एवं प्रमुख कास्ट से होगा। कलाकार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रमाण हेतु आधार कार्ड/निवास प्रमाण-पत्र तथा फिल्म निर्माता के भुगतान पश्चात्‌ बैंक खाते का प्रमाण/विवरण प्रस्तुत करना होगा।

11.4.7 उपर्युक्त अनुदान केवल उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जो कि OTT (Over the Top) प्लेटफार्म से विधिवत टेलीकास्ट शिडयूल/रिलीज सर्टीफिकेट जारी कराकर प्रस्तुत करेंगे। 11.4.8 वेब सीरिज/ओरिजनल शो के OTT (Over the Top) प्लेटफार्म शूटिंग से संबंधित गाईड लाईन समय-समय पर फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के प्रस्ताव पर जारी की जा सकेगी, जो कि भारत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशो के अधीन होगी। 11.4.9 चूंकि वर्तमान में OTT (Over the Top) प्लेटफार्म के लिए कोई प्रमाणीकरण के मापदण्ड नहीं है। अतः फिल्म विकास निगम, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ की अनुशंसा पर स्क्रिप्ट सामाग्री के निर्धारण एवं अनुदान स्वीकृति हेतु पूर्ण रुप से अधिकृत होगी।

11.4.10 एक वर्ष में 20 ओ.टी.टी. प्लेटफार्म को अनुदान दिया जाएगा।

11.5 सिनेमाघरों के लिए प्रोत्साहन अनुदान

क्रियान्वयन प्रोत्साहन अधिकतम सहायता
सिनेमाघरों का स्थापना प्रोत्साहन अनुदान नवीन निर्माण प्रति स्क्रिन सिनेमाघर  ग्राम एवं नगर पंचायत क्षेत्र के लिए प्रति स्क्रिन हेतु 15.00 लाख रू. (न्यूनतम 100 बैठक क्षमता )  नगर पालिका के लिए प्रति स्क्रिन हेतु 20.00 लाख रू.(न्यूनतम 120 बैठक क्षमता)
• 2 स्क्रीन तक नगर निगम क्षेत्र के लिए प्रति स्क्रिन राशि रू. 40.00 लाख या मल्टीप्लेक्स स्थापना के कुल लागत का न्यूनतम 15% जो भी कम हो। (न्यूनतम 200 बैठक क्षमता) • 03 या 03 से अधिक स्क्रीन हेतु- 50.00 लाख रू. या मल्टीप्लेक्स स्थापना के कुल लागत का न्यूनतम 15% जो भी कम हो। (न्यूनतम 200 बैठक क्षमता)
प्रतिपूर्ति प्रति एकल स्क्रीन सिनेमाघर निश्चित पूजी निवेश का 25% या अधिकतम 10.00 लाख रू. प्रति स्क्रिन • हेतु

11.5.1 सिनेमाघर से आशय न्यूनतम 100 कुर्सी दक्षता वाले सिनेमा प्रदर्शन हॉल, बुकिंग ंिवडो, दर्शक सुविधाएॅ, प्रसाधान, पेयजल सुविधा, आधुनिक उपकरण व पार्किंग व्यवस्था आदि से होगा। 11.5.2 सिनेमाघर के नवीन निर्माण पश्चात्‌ अनुदान आवेदन करने से पूर्व न्यूनतम 06 माह की अवधि तक सिनेमा घर का संचालन अनिवार्य होगा।

11.5.3 अधिकतम नवीन सिनेमाघर स्क्रीन निर्माण 25 प्रति वित्तीय वर्ष होगा।

11.5.4 अनुदान केवल व्यक्तिगत मान्य होगा। कॉर्पोरेट सिनेमाघर संस्था इस अनुदान के लिए अपात्र होंगे। 11.5.5 सिनेमाघर के प्रतिपूर्ति निर्माण पश्चात्‌ अनुदान आवेदन करने से पूर्व न्यूनतम 06 माह की अवधि तक सिनेमा घर का संचालन अनिवार्य होगा।

11.5.6 अधिकतम एकल स्क्रीन प्रतिपूर्ति सिनेमाघर निर्माण 10 प्रति वित्तीय वर्ष होगा।

11.5.7 निर्माण का अनुदान भूमि की लागत छोड़कर।

11.5.8 चार्टर्ड अकाउंटेन्ट से प्रमाणक प्रमाणित होना चाहिए।

11.5.9 जो प्रस्ताव अनुमति शुल्क की छूट के लिए उपरोक्त दायरें में नहीं आते (यथा 50 प्रतिशत से कम शूटिंग दिवस वाले फिल्म प्रस्ताव) उनके लिए शूटिंग स्थलोें पर लगने वाले शुल्क को रियायत/निःशुल्क करना फिल्म विकास निगम के विवेकाधीन होगा। 11.5.10 फिल्म फेसीलिटेशन सेल की अनुशंसा पर फिल्म विकास निगम फिल्म निर्माताओं को अनुदान प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया जारी करेगा।

12. बुनियादी ढांचे का विकास :

राज्य में फिल्म निर्माताओं एवं पर्यटकों की सुविधा एवं आसानी के लिए बुनियादी ढांचे यथा-सड़कें परिवहन, वायुयान सम्पर्कता, रेल सम्पर्कता, पर्यटन स्थलों/शूटिंग स्थलोें के करीब आवास सुविधा वृद्धि आदि के लिए राज्य सरकार यथा संभव प्रयास करेगी।

13. सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास :

फिल्मों के लिये आवश्यक सहयोगी सेवाऐं जैसे आवास, भोजन आदि जो छत्तीसगढ़ शासन के इकाईयों द्वारा संचालित है, पर फिल्म के कलाकारों और सहयोगी दल को प्रकाशित/निर्धारित दरों पर, आकर्षक रियायत प्रदान कि जावेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं इकाईयों के स्वामित्व की विभिन्न संस्थाओं यथा-स्पोटर््‌स अकादमी, एडवेंचर स्पोर्ट्‌स अकादमी, बोट क्लब्स आदि के द्वारा भी रियायती दरों पर सुविधायें प्रदान की जावेंगी।

14. विशिष्ट आधारभूत संरचना सहायताः

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उपलब्ध हवाई पटि्‌टयों और हेलिकॉप्टर्स को निर्धारित शुल्क के साथ फिल्म निर्माताओं को उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी ।

15. फिल्म मेकिंग के उपकरण क्रय में प्रोत्साहन :

राज्य सरकार निजी निवेशक संस्थाओं को फिल्म संबंधित उपकरण क्रय करने प्रोत्साहित करेगी। इसके अंतर्गत न्यूनतम परियोजना व्यय 100 लाख से अधिकतम 500 लाख तक स्थायी पूंजीगत (उपकरण क्रय) व्यय पर 15% अनुदान तथा प्रति वित्तीय वर्ष अधिकमत 5 उपकरण क्रय करने की सीमा के अधीन होगा।

16. भौतिक आधारभूत संरचना बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन :

16.1 छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के अन्तर्गत राज्य में फिल्म स्टूडियो और फिल्म निर्माण के लिए स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपकरणों की स्थापना पर अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 में निम्नलिखित अनुदान का प्रावधान है।

अनुदान योजना न्यूनतम परियोजना व्यय (रुपये लाख में) स्थायी पूंजीगत व्यय पर अनुदान का प्रतिशत अनुदान की अधिकतम सीमा (रुपये लाख में)
फिल्म स्टूडियों एवं फिल्म निर्माण हेतु स्थायी अधोसंरचना निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना/म्यूजियम/थीम पार्क इत्यादि की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान। 100 15% 500

16.2 छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 उल्लिखित अधोसंरचना के अलावा, फिल्म क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र/ Film Training Institute तथा स्टार्ट-अप परियोजनाओं को भी प्रोत्साहन प्रावधान अन्तर्गत शामिल किया जा सकेगा, जिसकी शर्तें संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

17. फिल्म सिटी :

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में फिल्म सिटी स्थापित करने हेतु प्रयास करेगी, ताकि एक ही स्थान पर फिल्म निर्माताओं के लिए पूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र की सहायता से फिल्म सिटी/शहरों/फिल्म लैब की स्थापना की संभावनाओं का आकलन करने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा एक विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से व्यवहार्यता अध्ययन कराया जाएगा तथा क्रियान्यवयन हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के अनुसार भूमि भी प्रदान करेगी और सक्रिय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्रिय रुप से सहयोग करेगी।

18. फिल्म स्टूडियों एवं लैबः

राज्य सरकार प्रदेश में फिल्म स्टूडियों और प्रोसेसिंग लैब की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देगी। 19. भूमि बैंकः

फिल्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 की भूमि आबंटन नीति के अनुसार विभिन्न फिल्म उद्योग संबंधी अधोसंरचना की स्थापना के लिए फिल्म भूमि बैंक से भूमि आबंटित की जा सकेगी। फिल्म, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए, निजी निवेश के माध्यम विशेश क्षेत्र विकसित किये जाएंगे, जिसमें संबंधित परियोजनाओं के लिए शासकीय भूमि लीज पर आबंटित की जा सकेगी। यह लैंड बैंक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगा।

19.1 फिल्म संबंधी कौशल विकास केंन्द्र,

19.2 फिल्म संस्थान और प्रशिक्षण केंन्द्र,

19.3 फिल्म स्टूडियो और लैब, पोस्ट प्रोडक्शन केन्द्र, VFX,

19.4 फिल्म सिटी

19.5 सिनेमाघर

20. कौशल विकास और क्षमता निर्माण :

छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्टी्रय फिल्म निर्माताओं दोनों के लिए पसंदीदा फिल्म शूटिंग गंतव्य के रूप में उभरा हैं, परन्तु राज्य में कुशल कार्य बल उपलब्ध न होने के कारण निर्माता अपने साथ प्रदेश केे बाहर के तकनीशियन, कलाकार एवं कार्यबल लेकर राज्य के शूटिंग गंतव्यों की यात्रा करता है, जिससे निर्माताओं को अधिक लागत व्यय करनी पड़ती हैं।

छत्तीसगढ़ में प्रतिभावान लेखक, संगीतकार निर्माता डिजाइनर और कलाकारों की प्रचुर संभावनाऐंं है, जो कि फिल्म निर्माण गतिविधियों में सहयोग कर सकतें है। फिल्म क्षेत्र में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु भी राज्य में कलाकारों एवं फिल्म तकनिशियनों के लिए सुविधाएं स्थापित की जाएगी। राज्य शासन द्वारा फिल्म निर्माताओं की इस लागत को कम करने के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल एवं जनशक्ति विकसित की जावेगी ताकि फिल्म निर्माता राज्य के कुशल कार्यबल का उपयोग कर सकेंगें, जिससे राज्य में रोजगार वृद्धि होगी। राज्य में थिएटर/फिल्म उद्योग के अंतर्गत काम करने वाले युवाओं और कलाकारों के लिए नये अवसर उपलब्ध होगें। सिनेमा उद्योग संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल केंद्रों और सिनेमा स्टार्ट-अप परियोजनाऐं छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता के पात्र होंगें।

20.1 निजी निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में फिल्म उद्योग संबंधी कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रो में फिल्म निर्माण, निर्देशन, उत्पादन, प्रकाश व्यवस्था, उत्पादन, कलर ग्रेडिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, फिल्म विवरण और प्रदर्शनी, एनीमेशन अैर ग्राफिक्स आदि के लिए विभिन्न पाठ्‌यक्रम और प्रशिक्षण उपलब्ध होंगें।

20.2 राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राज्य के विश्वविद्यालय में प्रासंगिक फिल्म प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम शुरु करने के प्रयास किये जायेंगें। फिल्मों से संबंधित अद्यतन तकनीकों और पाठ्‌यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करेगी। 20.3 निजी क्षेत्र के निवेश को प्रात्साहित करके एनीमेशन और कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं आदि के लिए इन्क्यूबेशन केंद्र की स्थापना की जा सकेगी।

20.4 विभिन्न फिल्मांकन विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकार प्रदेश में फिल्मों से संबंधित विषयों पर सामायिक कार्यशाला/सीमित अवधि पाठ्‌यक्रम आदि आयोजित करेंगी। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों मे शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम भी चलाएगी।

20.5 फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्‌यूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इस्टीट्‌यूट ऑफ कोलकाता, नेषनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दिल्ली एवं अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदेश के छात्रों को अध्यापन हेतु छात्रवृति प्रदान की जा सकेगी। छात्रवृत्ति हेतु नियम/शर्त/प्रक्रिया संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

20.6 राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा तथा छत्तीसगढ़ की फिल्मों हेतु वर्ग निर्धारण कर पुरस्कार वितरण किया जाएगा।

21. फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा :

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित फिल्म जगत से जुड़े हुए असंगठित कर्मकारों को प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की पात्रता होगी।

22. राज्य सहयोग हेतु अर्हता :

22.1 प्रत्येक प्रोडक्शन कम्पनी जो फिल्म नीति के तहत सहायता प्राप्त करेगी, उन्हें छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग को श्रेय (क्रेडिट) अनिवार्यतः फिल्म के साथ शूटिंग स्थल के नाम सहित प्रदर्शित करना होगा। 22.2 छत्तीसगढ़ शासन का लोगो फिल्म/टी.वी. धारावाहिक/शो/वेब-सीरिज/ओटीटी शो/डाक्यूमेन्ट्रींग की क्रेडिट लिस्ट में अनिर्वायतः उपयोग करना होगा।

23. नीति को लागू करना और वैधता अवधि :

फिल्म नीति-2021 का क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा तथा यह नीति लागू होने के दिनांक से आगामी 5 वर्ष के लिए वैध होगी तथा यह नीति समस्त पूर्ववर्ती नीतियों एवं आदेशों को अधिक्रमित (Supercede) करेगी। 24. विवाद समाधान :

नीति क्रियान्वयन में किसी भी विवाद पर साधिकार समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

25. फिल्म नीति 2021 :

संशोधन फिल्म नीति 2021 के किसी भी प्रावधान में संशोधन, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या के लिए संस्कृति विभाग अधिकृत होगा।

परिशिष्ट - ''अ''

फिल्म - शूटिंग/टी.वी. धारावाहिक/ टी.वी. शो/ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रदर्शित होने वाली वेब सीरीज /ओरिजनल शो/ डाक्यूमेंट्री की कुल परियोजना लागत अन्तर्गत सम्मिलित व्ययमद अनुदान हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा किये गये कुल पूंजीगत व्यय में से निम्न व्यय मद अनुदान हेेतु मान्य होंगें :-

30 Lead Actors fees

31 Producer fees

32 Director & Writer fees

33 Supporting Cast Charges

34 Dialogue/Story Writer fees

35 Entourage Charges

36 Extras & Features Charges

37 Direction Department Fees

38 Production Department Including Line Producer Fess

39 Camera, Grip & Light Fees

40 Sync Sound & Sync Security

41 Art Department Fees Including Wages

42 Costume department Fees

43 Make-up & Make-up Material

44 Choreographer & Photographer Fees

45 Camera & Equipment Hire Charges

46 Sound Equipment Hire Charges

47 Light & grip Hire Charges

48 Generator Hire Charges

49 Vanity Van, Walkies & Picture Vehicles Hire Charges

50 Workshop, Recce, Rehearsals expenditure

51 Costume Purchase & Hire charges

52 Art, Set & Props expenditure

53 Transport Charges

54 Location Charges 55 Flights & hotel Accommodation expenditure

56 Food & Beverage expenditure

57 Production Office Cost

58 Post Production, Legal & Auditor fees/Charges

उपर्युक्त विवरणों के अलावा अन्य अतिरिक्त व्यय मदों को विचार कर उपरोक्त सूची में सम्मिलित करने के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 का फिल्म विकास निगम अधिकृत होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्बलगन पी.,सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 13 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-13.615/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-13.615.