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छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6222 ]]
रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2021 अग्रहायण 24 , शक 1943
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर , 2021 ( अग्रहायण 24, 1943)
क्रमांक-11985/वि.स./विधान/ 2021. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , 2021 ( क्रमांक 13 सन् 2021 ) जो बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े ) प्रमुख सचिव.
1243 1244
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 दिसम्बर 2021
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन्2021)
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , 2021
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) को और संशोधन करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो: - 1.
(1) यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 कहलायेगा.
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ .
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा .
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
2.
धारा 12- क का संशोधन.
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र . 19 सन् 1956) की धारा 12 - क की उप- धारा ( 2 ) के परंतुक में, अंक " 65 " के स्थान पर, अंक " 70 "प्रतिस्थापित किया जाये.
उद्देश्य और कारणों का कथन
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अधिकतम आयु सीमा में समरूपता लाने का निर्णय लिया है.
अतएव , उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए , इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम , 1956 (क्र . 19 सन् 1956 ) में संशोधन करना आवश्यक हो गयाहै.
अतः यहविधेयक प्रस्तुत है.
रायपुर,
दिनांक 8 दिसम्बर , 2021
उमेश पटेल उच्चशिक्षामंत्री, (भारसाधक सदस्य)
उपाबंध
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन् 1956 ) का सुसंगत उद्धरण-
12-क (2)
कुलपति, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति हेतु पात्र नहींहोगें.
परंतु यह कि कोई कुलपति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पद धारण करने से प्रवरित हो जायेगा .
परंतु यह और भी कि पदावधि का अवसान हो जाने पर भी, वह तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक कि, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्तिनहीं हो जाती और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी .
चन्द्र शेखर गंगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़विधान सभा.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2021 .