सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 7-43/2019/एक/1.⸺ छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री एवं उप मंत्री के द्वारा दिये जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने संबंधी मंत्रि-परिषद सदस्य स्वेच्छानुदान नियम, 2019 में राज्य सरकार एतद्द्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 7 में, अंक एवं शब्द ''20.00 करोड़ (रूपये बीस करोड़)'' के स्थान पर, अंक एवं शब्द ''40.00 करोड़ (रूपये चालीस करोड़)'' प्रतिस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी. सिंह, सचिव.