वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 06-50/2013/वा.क(पं.)/पांच(83).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं को प्रयोग मेें लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक सेवा(विज्ञप्त) भर्ती नियम, 1984 मेंं निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमोेंं मेंं,
1. नियम 13 के उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
''(5) इन नियमोेंं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला पंजीयक से वरिष्ठ जिला पंजीयक की पदोन्नति के संबंध मेें, अनुसूची-चार के सरल क्रमांंक 1 के कॉलम(3) मेें यथा उल्लिखित न्यूनतम अनुभव की कालावधि मेंं, केवल कैलेण्डर वर्ष 2021 के लिये, अधिकतम 2 वर्ष की छूट दी जायेगी.'' उक्त संषोधन को ऐसे पढ़ा जायेगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमेंं पूर्वोक्त संषोधन हुआ ही नहीं था।
2. नियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः- अनुसूची - एक (नियम 5 देखिए)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा मेें सम्मिलित पदों की संख्या
| स.क्र. | सेवा मेें सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स लेवल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक | 01 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 2. | वरिष्ठ जिला पंजीयक (क) क्षेत्रीय(फील्ड) स्तर पर | 02 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 3. | जिला पंजीयक (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर (ख) मुख्यालय स्तर पर | 19 01 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-12 |
अनुसूची - दो (नियम 6 देखिए)
| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | |
| सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए] | सेवा के सदस्योेंं की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख) देखिए] | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | छत्तीसगढ़ पंजीयन तथा मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा | |||
| 1. उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक, मुद्रांक | 01 | - | 100% | |
| 2. वरिष्ठ जिला पंजीयक (अ) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर | 02 | - | 100% | |
| 3. जिला पंजीयक (अ) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर (ब) मुख्यालय स्तर पर | 19 01 | 50% | 50% |