वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (81).⸺ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-23/2019/वाक/पांच(59), दिनांक 29-06-2019, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
अंक, शब्द एवं चिन्ह ''30 नवंबर, 2021'' के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह ''31 दिसम्बर 2021'' प्रतिस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021
क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (81).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2021/ वाक/पांच (81), दिनांक 30-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 30th November 2021NOTIFICATION
No. F 10-34/2021/CT/V (81).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F-10-23/2019/CT/V(59), dated 29-06-2019, namely :-
AMENDMENT
In the said notification,-
For the figures, words and punctuation "30th November, 2021", the figures, words and punctuation "31st December 2021" shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.
अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (82).⸺ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 21 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-88/2020/वाक/पांच(139), दिनांक 29-12-2020, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में,-
अंक, शब्द एवं चिन्ह ''31 जनवरी, 2022'' के स्थान पर, अंक, शब्द एवं चिन्ह ''28 फरवरी, 2022'' प्रतिस्थापित किया जाये.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 30 नवम्बर 2021
क्रमांक एफ 10-34/2021/वाक/पांच (82).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2021/ वाक/पांच (82), दिनांक 30-11-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 30th November 2021NOTIFICATION
No. F 10-34/2021/CT/V (82).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 21 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this departments notification No. F 10-88/2020/CT/V(139), dated 29-12-2020, namely :-
AMENDMENT
In the said notification,-
For the figures, words and punctuation "31st January, 2022", the figures, words and punctuation "28th February, 2022" shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.