परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 दिसम्बर 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2021 .⸺ महामारी (कोविड-19) के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, शैक्षणिक संस्थान् (स्कूल) के बसों के नियमित रूप से संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, अतः छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) के बसों के लिए, माह-जुलाई, 2020 से दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए, त्रैमासिक कर के भुगतान से, पूर्णतः छूट प्रदान करती है।
No. F 5-9/VIII-Trans./2021.⸺ As a result of infection of epidemic (Covid-19) circumstances, the difficulties faced in the regular operation of school buses, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, completely exempted from payment of quarterly tax payable for all school buses for the period from the month of July,2020 to December, 2021.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेष्वर वर्मा, सचिव.