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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसम्बर, 2021 को संशोधित करते हुए 31 दिसम्बर, 2023 तक वृद्धि किए जाने संबंधी

Published 30 December 2021

Department
सामान्य प्रशासन विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
657
Notification no.
क्रमांक एफ 10-8/2019/1/एक
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-30.657
Languages
English, Hindi

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 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-8/2019/1/एक.- भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/1-3, दिनांक 17-01-2012 तथा उसमें समय-समय पर किये गये संशोधन के अनुक्रम में, सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है।

अतएव, उक्त के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्‌ :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

पैरा 5 के पश्चात्‌, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्‌ :-

''उक्त बोर्ड की कालावधि 31 दिसम्बर, 2023 तक होगी।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी.डी. सिंह, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 30 December 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-30.657/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2021-12-30.657.