महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 जनवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50.⸺ विभागीय अधिसूचना क्रमांक 194/7-5/2012/मबवि/50 दिनांक 02-11-2020 द्वारा श्री विजय कुमेंटी को सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड नारायणपुर के रूप में अधिसूचित किया गया था. श्री विजय कुमेंटी का आकास्मिक निधन दिनांक 08-11-2021 को हो जाने के कारण उनके स्थान पर राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (03) में दर्शित व्यक्ति को कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित तद्संबंधित जिले के किशोर न्याय बोर्ड नारायणपुर के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अधिसूचित करता है :-
तालिका
| स.क्र. | जिले का नाम | किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | नारायणपुर | श्री मुरलीधर देवांगन |
शर्तेः-
(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं होगा.
(2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता की पदावधि, विभागीय अधिसूचना दिनांक 02-11-2020 के अनुक्रम में शेष कार्यकाल के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से अगामी तिथि हेतु रहेगी.
(3) बोर्ड, सप्रेक्ष्ण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चत स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.
(5) कंडिका क्रमांक 4 के अतिरिक्त, बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.(6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगी.
(7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा /व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा.
(8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद् स्थगित कराना होगा तथा इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात् ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे.
(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी. यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस.धु्रव, उप-सचिव.