विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022
क्र. 707/डी. 02/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. ― छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-01-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 1 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021
कहलायेगा.
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्र. 26 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
''(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
सम्मिलित है.''
धारा 3 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) में, शब्द ''एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) होगा'' के पश्चात्, शब्द ''तथा एक उपाध्यक्ष होगा'' अंतःस्थापित किया जाये.
धारा 4 का संशोधन. 4 मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द ''अध्यक्ष'' जहां कहीं भी आया हो के पश्चात्, शब्द ''उपाध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये.
धारा 6 का संशोधन. 5 मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पश्चात्, शब्द '',उपाध्यक्ष'' अंतःस्थापित किया जाये.
धारा 16 का संशोधन. 6 मूल अधिनियम की धारा 16 में, शब्द ''अध्यक्ष,'' के पश्चात्, शब्द ''उपाध्यक्ष,'' अंतःस्थापित किया जाये.
अटल नगर, दिनांक 22 जनवरी 2022
क्र. 707/डी. 02/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. ― भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 1 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
CHHATTISGARH ACT
(No. 1 of 2022)
THE CHHATTISGARH RAJYA PICHHADA VARG AYOG (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2021
An Act further to amend the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog
Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995).
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of
the Republic of India, as follows :-
1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Short title and (Sanshodhan) Adhiniyam, 2021.
commencement.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official
Gazette.
2. For clause (d) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Pichhada Varg Ayog Amendment of Adhiniyam, 1995 (No. 26 of 1995), (hereinafter referred to as the Principal Section 2.
Act), the following shall be substituted, namely :-
"(d) "Member" means a Member of the Commission and includes the
Chairperson and Vice-Chairperson."
3. In clause (a) of sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, after the words Amendment of "the Chairperson", the words "and one shall be Vice-Chairperson" shall be Section 3. inserted.