चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियम में :-
नियम-4 के उप-नियम (तीन)-आयु सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-
''(अ) अधिकतम् आयु- भारतीय उपचर्या परिषद्/राज्य उपचर्या परिषद् नियम अधिकतम् आयु 35 वर्ष कर दी गई है। उन पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।'' प्रस्थापित किया जाये।
(ब) का लोप किया जाता है।
नोटः- आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।
स्पष्टीकरण :- 1 एवं 2 का लोप किया जाता है।
नियम-4 के उप-नियम (चार) में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायेंः-(भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होगें।)
के स्थान पर
''जिन पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक निर्धारित होगे उन पाठ्यक्रमों के लिए वे निर्देश लागू होगें'' प्रतिस्थापित किया जाये। (1) ''अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अरक्षित श्रेणी (अज. अ.ज.ज.अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु प्रवेश परीक्षा न्यूनतम अर्हताकारी अंक 15% होगा, एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हताकारी अंक 20% होगा''
नियम-4 के उप-नियम (छः)-प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूचीः-
''प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होगें तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा'' का लोप किया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.