शासन
छत्तीसगढ
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 60]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2022- माघ 15 , शक 1943
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक , सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर
प्रकरण क्रमांक एफ-68-60-4/ तीन(दो)/न.पा./ व्यय लेखा/ 2019-20/353
रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2022 अंजूमिश्रा , अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 , नगर पालिक निगम बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ.ग.
आदेश
(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14- ख के अन्तर्गत) पारित दिनांक 2 फरवरी, 2022 .
1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) , बिलासपुर, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 25-1-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम ) की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यहहै कि नगर पालिक निगम, बिलासपुर के दिसम्बर- 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -47के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी अंजू मिश्रा भी सम्मिलित थी. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर , 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) , बिलासपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिक निगम, बिलासपुर के आम निर्वाचन 2019-20 में वार्ड क्रमांक-47 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी अंजू मिश्रा द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा कीतिथि के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बिलासपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी अंजूमिश्रा कोदिनांक 29-5-2020 को अधिनियम की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - क एवं 14 - ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 14 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 2- 7-2020 कोतामील कीगई.
119 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 फरवरी 2022
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4. कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा जवाब दिनांक 10 अगस्त 2020 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि 'अंतिम व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय उनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकने के कारण विलंब हुआ है. '
5. अभ्यर्थीके जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) द्वारा उनके पत्र दिनांक 21-1-2022 में अभिमत दिया गया कि "अभ्यर्थी अंजू मिश्रा द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहींहै. वह अधिनियम केप्रावधानों के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा विहित प्रारूप में निर्धारित अवधि तक प्रस्तुत करने में असमर्थ रही. अतः अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है. "
6. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , बिलासपुर द्वारा दिनांक 28-1-2020 को परिशिष्ट -53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम बिलासपुर के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्ननिर्वाचन में वार्ड क्रमांक -47 के पार्षद पद की अभ्यर्थीअंजू मिश्रा ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 14- क ( 1 ) एवं 14- ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) एवं 14 -ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.
7. कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका) , बिलासपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम, बिलासपुर के दिसम्बर 2019 - जनवरी 20 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -47 के पार्षद पद की अभ्यर्थी अंजू मिश्रा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) तथा धारा 14 - ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में तथा उसके पश्चात् आजपर्यन्त प्रस्तुत नहीं किया गया. हालांकि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना के संदर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया कि अंतिम निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करते समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसके कारण विलंब हुआ तथापि अभ्यर्थीद्वारा जवाब कि पुष्टि में कोई प्रमाण-पत्र/अभिलेख संलग्न प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के पास अपने निर्वाचन अभिकर्ताके माध्यम से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने का विकल्प भी उपलब्ध था परन्तु उनके द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया. इस असफलता के लिए उन्होनेंकोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी अंजूमिश्रा प्रश्नाधीननिर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14- ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी अंजूमिश्रा कोनिर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14 - ग (ख ) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.
8.
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 2 फरवरी , 2022 को जारी किया गया.
हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह ) राज्यनिर्वाचन आयुक्त.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .