वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 03-41/2019/वा.क./पांच(20).⸺ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1908(1908 का सं0 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, ''नगर निगम और उनके निवेश के क्षेत्रों'' में स्थित अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय या दान (जो परिवार के सदस्यों से भिन्न के पक्ष में हो) विलेखों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 03-41/2019/वा.क.(पं./पांच(69), दिनांक 24 जुलाई, 2019 में यथा परिभाषित बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्वांत के आधार पर, अचल संपत्ति के संगणित मूल्य का 5 प्रतिशत पंजीयन शुल्क प्रभार्य करती है। यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावशील होगी ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.
अटल नगर, दिनांक 7 फरवरी 2022
Atal Nagar, the 7th February 2022NOTIFICATION
No. F 03-41/2019/CT(R)/V(20).⸺ In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, Charge the Registration Fee" at the rate of 5 percent of the calculated value of immovable property on the basis of market value guideline as defined in this Department's Notification No. F 03-41/2019/CT(R)/V(69), dated 24th July, 2019 for the deed of sale, exchange or gift (in favour of other than the members of the family) of the immovable property situated in "Municipal Corporations and their Planning areas".