आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2022
सूचना
क्रमांक एफ 07-34/2021/32.⸺ छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।
कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक एम-5-11, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।
संशोधन प्रारूप
उक्त नियमों में,-
नियम 2 के उप-नियम (53-ड.) में, शब्द तथा चिन्ह "किन्तु, जिसका विस्तार भू-खण्ड के विहित न्यूनतम उपांतीय खुले स्थान पर नहीं होगा," के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह "भूखण्ड सीमा से 6 मीटर की दूरी तक पोडियम स्वीकार्य होगा," प्रतिस्थापित किया जाये। अटल नगर, दिनांक 11 फरवरी 2022 क्रमांक एफ 7-34/2021/32.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-2-2022 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.तिर्की, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 11th February 2022
NOTICE
No. F 7-34/2021/32.⸺ The following further amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24, read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.
Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5-11, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar,District Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.
DRAFT AMENDMENT
In the said rules,-