छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक 1408/वि.स./स्था./2022.⸺ छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अंतर्गत निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते है. अर्थात-
संशोधन
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निर्मित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम, 1990 के उप नियम - 4 में पदों की पूर्ति हेतु प्रणाली में भर्ती का तरीका निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-
| पदों की पूर्ति प्रणाली कंडिका क्रमांक | पद | वर्तमान भर्ती का तरीका | संशोधित भर्ती का तरीका |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4(68) | भृत्य | आकस्मिकता सेवा से पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा | (1) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा. (2) 25 प्रतिशत पद आकस्मिकता सेवा से पदोन्नति द्वारा. |
आदेशानुसार
हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराडे़) प्रमुख सचिव.