वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 फरवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-10/2022/वाक/पांच (21).⸺ छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में निम्नलिखित और आवश्यक संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
(1) नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में शब्द ''तीन वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए।
(2) नियम 4 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) में शब्द ''दो वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''तीन वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए।
(3) नियम 4 के उप-नियम (3) के खण्ड (ख) में शब्द ''बांसठ वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''पैंसठ वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाए।
(4) नियम 4 के उप-नियम (5) के खण्ड (ग) में संकेत एवं शब्द ''; या'' के स्थान पर शब्दों, अक्षर एवं संकेत ''या अन्य कोई कारण, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे; या'' प्रतिस्थापित किया जाए। अटल नगर, दिनांक 8 फरवरी 2022 क्रमांक एफ 10-10/2022/वाक/पांच (21).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-10/2022/वाक/पांच (21), दिनांक 08-02-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
Atal Nagar, the 8th February 2022
NOTIFICATION
No. F 10-10 /2022/CT/V (21).⸺ In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further necessary amendment in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely :-
AMENDMENT
In the said rules, -
(1) In clause (b) of sub-rule 2 of rule 4 for the words ''three years'' words "two years" shall be substituted.
(2) In clause (b) of sub-rule (3) of rule 4 for the words ''two years'' words "three years" shall be substituted.
(3) In clause (b) of sub-rule (3) of rule 4 for the words ''sixty two years'' words "sixty five years" shall be substituted.