आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 17-05/2009/25-2.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1978 (यथा संशोधित 2019) में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात्-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
(i) नियम 4.पात्रता-(iii) के पश्चात निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थातः-
(1) ऐसे विवाह पंजीयन जो हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत नहीं है, उन दंपत्तियों को अनुलग्न/एनेक्सर-1 अनुसार पृथक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी.सिंह, सचिव.
ANNEXURE -1
'Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages' Dr. Ambedkar Foundation, Jeevan Prakash Building, 9th Floor, 25, K.G. Marg, New Delhi-110001 A certificate on the following lines, along with photographs of the applicants, to be issued by the District Magistrate/District Collector or as authorized by the DM/DC.
(a) One of the spouse belongs to Scheduled Caste
"it is certified that Shri/Kumari Son/daughter of is a resident of and comes under the category of Scheduled Caste (name of the caste) as per Hindu Religion".
(b) One of the spouse belongs to Non Scheduled Caste
"it is certified that Shri/Kumari Son/daughter of is a resident of and comes under the category of Non Scheduled Caste (name of the caste) as per Hindu Religion".
अनुलग्न/एनेक्सर - I
अन्र्तजातीय विवाह योजना
(धर्म संबंधित सर्टिफिकेट फॉरमेट संबंधित DM/DC द्वारा प्रमाणित)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति..........................................................................................................................पुत्र/ पुत्री.................................................... के स्थाई निवासी है तथा यह हिन्दू धर्म के अंतर्गत अनुसूचित जाति (उप जाति) में आते हैं। (आवेदक का फोटो जिलाधिकारी/कलेक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो)।
प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति..........................................................................................................................पुत्र/ पुत्री.................................................... के स्थाई निवासी है तथा यह हिन्दू धर्म के अंतर्गत सामान्य जाति/अति पिछड़ा वर्ग (उप जाति) में आते हैं। (आवेदक का फोटो जिलाधिकारी/कलेक्टर/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो)।