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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

बंशीलाल यादव, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत पिथौरा, जिला महासमुन्द, संबंधी

Published 18 February 2022

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
82
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-104-2/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/470
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-18.82
Languages
English, Hindi

शासन

0000000

छत्तीसगढ

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09 / 2013-2015. "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 82]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2022- -माघ 29 , शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग दाऊ कल्याण सिंह भवन ( पुराना मंत्रालय ) के समीप , रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-104-2/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/ 2019-20 /470

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2022 बंशीलाल यादव, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019 - जनवरी 2020 , नगर पंचायत पिथौरा, जिला महासमुन्द, ( छ.ग. )

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - ख के अन्तर्गत) पारित दिनांक 16 फरवरी , 2022 .

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका) , महासमुन्द के प्रतिवेदन दिनांक24-1-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पिथौरा , जिला महासमुन्द के दिसम्बर- 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन मेंवार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लडे अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी बंशीलाल यादव भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका) , महासमुन्द ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत पिथौरा , जिला महासमुन्द के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019 - जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी बंशीलाल यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका ) , महासमुन्द के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी बंशीलाल यादव को अधिनियम की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - क एवं 32 - ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 29-05-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षानुसार विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 13-7-2020 को तामील हाने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि अभ्यर्थी बंशीलाल यादव को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; तदनुसार उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

163 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 18 फरवरी 2022

164

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) महासमुन्द द्वारा दिनांक 24-1-2020 को परिशिष्ट -53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगरपंचायत पिथौरा, जिला महासमुन्द के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के अभ्यर्थी बंशीलाल यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्धारित समयावधि में दाखिल नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32- क ( 1 ) एवं 32 - ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) एवं 32 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23-1-2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) , महासमुन्द के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पिथौरा, जिला महासमुन्द के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद पद के अभ्यर्थी बंशीलाल यादव ने निर्वाचन व्यय का लेखा अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) तथा धारा 32 - ख की अपेक्षानुसार विहित रीति में निर्धारित समयावधि के अंदर अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया. तत्संबंध में अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना का कोई लिखित जवाब/ अभ्यावेदन नहीं दिया. इस असफलता के लिए उन्होनें कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी बंशीलाल यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे है तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी बंशीलाल यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32 - ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6.

यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 फरवरी, 2022 को जारी किया गया.

हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह)

राज्यनिर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 18 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-18.82/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-18.82.