सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2022
शुद्धि-पत्र
क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3.⸺छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन के संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में यथा प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आप्र/1-3, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 की अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 15 में, कॉलम (4) की प्रविष्टि ''अनु.जाति 10 प्रतिशत'' के तत्संबंधी कॉलम (5) में, अंक ''48'' को ''45'' पढ़ा जाये।
No. F-13-14/2009/R.C./1-3.⸺ Notification No. F-13-14/2009/R.C./1-3, dated 29th November, 2012 as published in the Chhattisgarh Gazette (Extra Ordinary) relating to amendment in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Rules, 1998, in Schedule-II, In serial number 15, in corresponding column (5) of entries ''SC 10%'' of column (4), the figure ''48'' shall be read as ''45''.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.