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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 संबंधी

Published 23 February 2022

Department
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
87
Notification no.
क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-23.87
Languages
English, Hindi

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 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 6 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन एतद्‌द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता आयोग मे अध्यक्ष के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है :-

क्र. नाम व पता जिला उपभोक्ता आयोग
1 कु. संघरत्ना, भतपहरी, पिता स्व. श्री एम.एल. भतपहरी, पता C/o श्री राहुल भतपहरी (अधिवक्ता) बांसटाल अस्पताल वार्ड रायपुर (छ.ग.) धमतरी
2 श्री जगदम्बा राय, पिता स्व. श्री जंगबहादुर राय, पता एच.आई.जी. /I/34 बी, अभिलाषा परिसर, नया बस स्टैण्ड के पीछे तिफरा, बिलासपुर (छ.ग.) कबीरधाम
3 कु. संघपुष्पा भतपहरी, पिता स्व. श्री एम.एल. भतपहरी, पता C/o श्री राहुल भतपहरी (अधिवक्ता) बांसटाल अस्पताल वार्ड रायपुर (छ.ग.) सरगुजा

2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-6(12) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत्‌ हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी ।

3. चयनित अभ्यार्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके वित्तीय अथवा अन्य लाभ नही है अथवा नही होगे ।

4. चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । निर्धारित समय-सीमा मे कार्यभार ग्रहण नही करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 23 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-23.87/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-23.87.