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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

तशमीन कुरैशी (पिंकी), अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसंबर 2019-जनवरी 2020, नगर पालिक निगम रायपुर, छ.ग. संबंधी

Published 25 February 2022

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
91
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-145/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/2/566
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-25.91
Languages
English, Hindi

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . "

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022- -फाल्गुन 6 , शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19 , नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-145/ तीन(दो )/न.पा./ व्यय लेखा/ 2019-20/ 2 / 566

रायपुर , दिनांक 25 फरवरी 2022 तशमीन कुरैशी (पिंकी ), अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2019 - जनवरी 2020 , नगर पालिक निगम रायपुर , जिला रायपुर , छ.ग.

आदेश (छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14- ग सहपठित धारा 14 - ख के अन्तर्गत) पारित दिनांक 25 फरवरी , 2022

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका ) , रायपुर , छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 9-6-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम ) की धारा 14- ग सहपठित धारा 14 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम रायपुर, जिला रायपुर के दिसम्बर - 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्नआम निर्वाचन मेंवार्ड क्रमांक-62 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी) भी सम्मिलित थी. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर, 2019 को घोषितकिया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिक निगम , रायपुर , जिला रायपुर के आम निर्वाचन 2019-20 में वार्ड क्रमांक-62 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी) द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहींकिया गयाहै.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( स्थानीय निर्वाचन) , रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी) को दिनांक 13-7-2020 को अधिनियम की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - क एवं 14 - ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी केपास दाखिल करने में क्यों असफल रही तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 14 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक कीकालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए . कारण बताओ सूचना दिनांक 20-1-2022 को तामीलकीगई.

181 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 25 फरवरी 2022

182

4. कारण बताओ सूचना के संदर्भ में अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी ( पिंकी ) द्वारा जवाब आयोग कार्यालय में दिनांक 31-1-2022 को प्रस्तुत किया गया जिसमें निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण के संबंध में उल्लेख किया कि 'उनके चुनाव प्रभारी द्वारा उनका निर्वाचन व्यय लेखा रखा गया था. निर्वाचन व्यय लेखा मांगे जाने पर चुनाव प्रभारी द्वारा गुम हो जाने के कारण देने में असमर्थता व्यक्त की गई जिसके कारण वे निर्वाचन व्यय लेखा जमा नही कर पाई. '

5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका) , रायपुर द्वारा दिनांक 9-6-2020 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम रायपुर, जिला रायपुर के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-62 के पार्षद पद के अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी ) ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) एवं 14- ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) एवं 14 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम, रायपुर जिला रायपुर के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -62 के पार्षद पद की अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी ( पिंकी ) द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) तथा धारा 14 - ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया. यद्यपि अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत किया तथापि निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि के अन्दर दाखिल करने में असफल रहने के संबंध में कोई समाधानकारक एवं न्यायोचित कारण मय प्रमाण नहीं दर्शाया. इस असफलताके लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी) प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी तशमीन कुरैशी (पिंकी) कोनिर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14 - ग (ख ) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच ) वर्षकी कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14- ग कीअपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7.

यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 25 फरवरी , 2022 को जारी किया गया.

हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह)

राज्यनिर्वाचन आयुक्त.

संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 25 February 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-25.91/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-02-25.91.