छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 94]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 फरवरी 2022- -फाल्गुन 9 , शक1943
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19 , नवा रायपुर अटल नगर
प्रकरण क्रमांक एफ-68-39-1/तीन (दो )/न.पा./ व्यय लेखा/ 2019-20 / 590
रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2022 श्री संजय यादव ( संजू) , अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 , नगर पालिका परिषद् अकलतरा , जिला जांजगीर- चांपा, (छ.ग. ) .
आदेश
(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 28 फरवरी , 2022
1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) , जिला जांजगीर- चांपा , छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 21-1-2021 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32- ग सहपठित धारा 32 - ख के तहत प्रारंभ किया गया है.
2. प्रकरण का संक्षिप्तविवरण यह है कि नगर पालिका परिषद् अकलतरा, जिला जांजगीर- चांपा के दिसम्बर- 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -11 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्री संजय यादव (संजू) भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर, 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) , जांजगीर- चांपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिका परिषद् अकलतरा , जिला जांजगीर - चांपा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक -11 के पार्षद पद केअभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्री संजय यादव ( संजू) द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.
3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) , जांजगीर- चांपा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी श्रीसंजय यादव (संजू) को अधिनियम की धारा 32 - ग सहपठित धारा 32 - क एवं 32 - ख के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 10-02-2021 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32- ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए . कारण बताओ सूचना दिनांक 22-1-2022 को तामील की गई. कारण बताओ सूचना की तामीली दिनांक से निर्धारित समयावधि के भीतर एवं उसके उपरान्त आजपर्यन्त अभ्यर्थी श्री संजय
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यादव ( संजू) द्वारा कोई लिखित जवाब /अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया; अतः प्रकरण में यह मानकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में कुछ नहींकहना है, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कीगई.
5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका) , जिला जांजगीर - चांपा द्वारा दिनांक 21-1-2021 को परिशिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिका परिषद् अकलतरा, जिला जांजगीर - चांपा के वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री संजय यादव (संजू) ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) एवं 32 -ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) एवं 32 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.
6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका) , जांजगीर- चांपा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिका परिषद् अकलतरा , जिला जांजगीर - चांपा के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री संजय यादव (संजू) ने अधिनियम की धारा 32 - क ( 1 ) तथा धारा 32 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना के संबंध में कोई जवाब हीप्रस्तुतकिया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी . अतः मुझे यह समाधान हो गया है की अभ्यर्थी श्री संजय यादव (संजू) प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम कीधारा 32 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री संजय यादव (संजू) को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32 - ग (ख ) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32 - ग कीअपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए .
7.
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 28 फरवरी , 2022 को जारी किया गया.
हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह) राज्यनिर्वाचन आयुक्त.
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .