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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

किशोर न्याय (बालकां की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 संबंधी

Published 07 March 2022

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
117
Notification no.
क्रमांक एफ 11-13/2017/346/मबावि/50
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-07.117
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 07 मार्च 2022

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-13/2017/346/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतद्‌द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 11-13/2017/1305/मबावि/50 दिनांक 11-11-2020 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकाें की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत्‌ जिला प्रशासन द्वारा संचालन की स्थिति में छः माह हेतु प्रावधिक पंजीयन प्रदान करता हैः-

क्र. संस्था का नाम डाक का पूरा पता जिले का नाम संस्था की प्रकृति स्वीकृत क्षमता
1. शासकीय विशेष गृह (बालक) नूतन चौक, इंदिरा विहार गेट के पास, नया सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) बिलासपुर शासकीय विशेष गृह (बालक) 25
2. शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) नूतन चौक, इंदिरा विहार गेट के पास, नया सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) बिलासपुर शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक) 25

1. यह पंजीयन, अधिसूचना जारी होने की तिथि से 06 माह के लिए वैद्य होगा.

2. साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रावधिक पंजीकृत संस्था के पंजीकरण का निर्णय संबंधित जिले के कलेक्टर/निरीक्षण समिति की अनुशंसा व प्रतिवेदन के आधार पर लिया जायेगा. इस हेतु सभी औपचारिकताओं की पूर्ति समय सीमा में की जाये.

3. तद्‌नुसार उक्त बाल देखरेख संस्था प्रावधिक पंजीकृत मानी जायेगी. प्रावधिक पंजीयन प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे इस हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 28 संलग्न है.

4. स्थायी पंजीकरण अथवा निरंतरता का निर्णय संबंधित जिले की निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा. (संस्था के निरीक्षण हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 46 संलग्न है.) इस हेतु पत्र जारी होने के एक माह के भीतर संस्था के नियमित पंजीयन का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप 46 में निरीक्षण प्रतिवेदन मय सत्यापित दस्तावेज एवं जिला कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना होगा.

उपरोक्त समयावधि में नियमित पंजीयन का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 41(5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी.

5. साथ ही समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रावधिक पंजीकृत संस्था के पंजीकरण का निर्णय संबंधित जिले के कलेक्टर/निरीक्षण समिति की अनुशंसा व प्रतिवेदन के आधार पर लिया जायेगा. इस हेतु सभी औपचारिकताओं की पूर्ति समय सीमा में की जाये.

6. तद्‌नुसार उक्त बाल देखरेख संस्था प्रावधिक पंजीकृत मानी जायेगी. प्रावधिक पंजीयन प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे इस हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 28 संलग्न है.

7. स्थायी पंजीकरण अथवा निरंतरता का निर्णय संबंधित जिले की निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर किया जायेगा. (संस्था के निरीक्षण हेतु किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 का प्रारूप 46 संलग्न है.) इस हेतु पत्र जारी होने के एक माह के भीतर संस्था के नियमित पंजीयन का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप 46 में निरीक्षण प्रतिवेदन मय सत्यापित दस्तावेज एवं जिला कलेक्टर की स्पष्ट अनुशंसा सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना होगा.

8. उपरोक्त समयावधि में नियमित पंजीयन का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा 41(5) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी.

9. कृपया उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रेषित करने का कष्ट करेंगे.

2. अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.एस.धु्रव, संयुक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 07 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-07.117/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-07.117.