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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में संशोधन संबंधी

Published 17 March 2022

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
171
Notification no.
क्रमांक एफ 10-20/2022/वाक(आब)/पांच(23)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-17.171
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2022/वाक(आब)/पांच(23).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.),(छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात्‌ :-

संशोधन

1. उक्त नियमों -

(1) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखत नियम 5 प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ -

आवेदन पत्र ः-सी.एस.एम.सी.एल. अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ-1) में आवेदन निर्धारित लायसेंस फीस रूपये 10,000/- (अक्षरी दस हजार) प्रति मदिरा दुकान (देशी/विदेशी मदिरा दुकान हेतु) एवं रूपये 20,000/- (अक्षरी बीस हजार) प्रति मदिरा दुकान (कम्पोजिट मदिरा दुकान हेतु) एक मुश्त जमा कर प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र लायसेंस प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा।(2) नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्‌- नियम 8 (घ) दिनांक 01-04-2022 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्‌यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :- सारिणी

क्रं. मदिरा का प्रकार वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित ड्‌यूटी दर
1. देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP रूपये 320/- प्रति प्रूफ लीटर
2. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) ः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्‌यूटी दर की गणना वर्ष 2022-23 में विदेशी
मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-
1. रूपये 950/- तक रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
2. रूपये 951/- से 1250/- तक रूपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर
3. रूपये 1251/- से 1850/- तक रूपये 660/- प्रति प्रूफ लीटर
4. रूपये 1851/- से 2400/- तक रूपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर
5. रूपये 2401/- से 3500/- तक रूपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर
6. रूपये 3501/- से 4500/- तक रूपये 950/- प्रति प्रूफ लीटर
7. रूपये 4501/- से 6500/- तक रूपये 1000/- प्रति प्रूफ लीटर
8. रूपये 6501/- से 8500/- तक रूपये 1050/- प्रति प्रूफ लीटर
9. रूपये 8501/- से 11,000/- तक रूपये 1100/- प्रति प्रूफ लीटर
10. रूपये 11,001/- और उससे अधिक रूपये 1150/- प्रति प्रूफ लीटर
3. बीयर (माल्ट) मदिराः- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रूपये 100/-प्रति ब.ली. तक (2) रूपये 101/- से 120/- प्रति ब.ली. तक (3) रूपये 121/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक ड ्‌यूटी दर (1) रूपये 100/- प्रति ब.ली. (2) रूपये 120/- प्रति ब.ली. (3) रूपये 150/-प्रति ब.ली.
4. सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :-
(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट) वर्ष 2022-23 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्‌यूटी दर की दर से अर्थात्‌ रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
(ख) बीयर (माल्ट मदिरा) वर्ष 2022-23 हेतु विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम ड्‌यूटी दर की दर से अर्थात्‌ रूपये 100/- प्रति बल्क लीटर

टीपः- भारत के बाहर से आयातित विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) (Blended & Bottled Outside India) जिन पर कस्टम ड्‌यूटी का भुगतान आयातक द्वारा किया जा चुका है, ऐसे उत्पाद पर राज्य द्वारा अधिरोपित आबकारी शुल्क को समाप्त किया जाता है।

(3) नियम 13 के पश्चात,्‌ नियम 13 (क) अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण :-

किसी मदिरा दुकान पर मदिरा की अधिक मात्रा संग्रहित होने की दशा में छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित अधिकारी के अनुरोध पर संबंधित जिले की उसी प्रकार की मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति पश्चात्‌ नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परिवहन परमिट प्राप्त करने उपरांत किया जा सकेगा।

एक जिले की मदिरा दुकान से अन्य जिले की मदिरा दुकान में मदिरा का स्थानांतरण (Transfer) छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक के अनुमोदन/ अनुशंसा पर जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा आबकारी आयुक्त की अनुमति पश्चात्‌ नियमानुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर परिवहन परमिट जारी किया जा सकेगा।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2022 से प्रवृा होगा।छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निरंजन दास, सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 17 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-17.171/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-17.171.