वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(24).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-
संशोधन
1. नियम 8(1) के ''(ग-1)'' के पश्चात् निम्नानुसार ''(ग-2)'' उपखण्ड अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्- ''(ग-2) एफ.एल.3-ख (विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति)'' ः- एफ.एल.3-ख का अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे ब्राण्डेड रेस्टॉरेंट/बार संस्थाएं जिनका व्यवसाय देश के कम से कम पांच राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम 10 आउटलेट्स (Outlets) यथानाम एवं विशिष्टता के साथ संचालित हो, ऐसे प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेंट में आगन्तुकों या ग्राहकों को उनके स्वयं के उपभोग हेतु अनुज्ञप्त परिसर में भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ उपभोग हेतु विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त ऐसे ब्राण्डेड रेस्टॉरेन्ट/बार प्रतिष्ठानों के रेस्टोरेन्टों को दी जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। 2. नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड ''(घघ)'' के पश्चात् निम्नानुसार ''नियम 8(1)(घघघ)'' उपखण्ड अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्-
''8(1)(घघघ) एफ.एल.4(क) (व्यवसायिक क्लब)''ः- व्यवसायिक क्लब की नवीन अनुज्ञप्ति किसी ऐसे कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान को अनुदा की जा सकेंगी जिसके पास निम्न सूचीबद्ध समस्त सुविधाएं उपलब्ध होः-
(1) (अ-1) तरण ताल, जिसकी न्यूनतम लम्बाई 75 फीट तथा चौड़ाई 25 फीट होगी तथा उक्त क्लब में स्थापित तरण ताल में जल निस्पंदन संयंत्र (Water Filteration Plant) स्थापित एवं संचालित होना अनिवार्य होगा;
(अ-2) व्यायाम शाला, जिसमें शारीरिक व्यायाम हेतु कम से कम 20 आइटम हो;
(अ-3) बैडमिंटन हाल ;
(अ-4) बिलियर्ड्स/पूल टेबल ;
(अ-5) टेबल टेनिस हॉल ; (अ-6) स्कवैश कोर्ट ;
(अ-7) कार्ड्स रूम ;
(अ-8) लॉन टेनिस कोर्ट।
अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्त परिसर में विदेशी मदिरा को आधिपत्य में रख सकेगा एवं वहॉ पर इसे क्लब के सदस्यों एवं उनके वास्तविक अतिथियों को, यदि क्लब का संबंधित सदस्य उनके साथ है, विक्रय कर सकेगा। (2) व्यवसायिक क्लब में कम से कम 500 सदस्य हों, प्रत्येक सदस्य के मोबाईल नम्बर तथा आधार कार्ड की छायाप्रति एवं सदस्यता संबंधी अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
3. नियम-8(1)(क), 8(1) (कक-1), नियम 8(2), नियम 8(6), नियम 8(7), नियम 14 (1), नियम 14 (2), नियम 14(6), नियम 18(6), नियम 18(9), नियम 19(1) एवं नियम 20 में शब्द समूह ''एफ.एल.3-क'' के पश्चात् शब्द समूह ''एफ.एल.3-ख'' अतःस्थापित किया जावे।
4. प्रारूप ''एफ.एल.3-क'' के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्रारूप ''एफ.एल.3-ख'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
प्रारूप
एफ.एल. 3-ख
विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति
वार्षिक लायसेंस फीस ........................... लायसेंस क्रमांक चालान क्रमांक - ............................... दिनांक - ................................
छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग-2) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ........................ (अक्षरी ...............................) केवल जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति ....................................................निवासी ............................. जिला ................. को ......................................................... ...........में जिसकी प्रसीमाए उसमें अनुलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में स्थित विशेष रेस्टॉरेंट बार ...................................................... ............................................................... में विदेशी मदिरा खुली बोतलों में विक्रय करने की अनुज्ञप्ति दिनांक ....................... से ......................... तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अघ्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-
शर्ते
(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे एफ.एल.-1(घघ)/एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।
(2) विदेशी मदिरा, विशेष रेस्टोरेन्ट बार में आने वाले आगन्तुकों या ग्राहकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विक्रय की जावेगी। इस अनुज्ञप्ति के अधीन विक्रित विदेशी मदिरा का उपभोग परिसर में ही करना होगा।
2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं मदिरा परोसने के एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।
(3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।
(3)(क) एफ.एल.-1(घघ) एवं एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारी हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्ति परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा का खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से कम 20 प्रतिशत अधिक हो।
(4)(क) स्प्रिट या माल्ट मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, जो एफ.एल.-1 (घघ) अथवा एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारक से विक्रय के लिये लाई जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है :-
वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा - स्प्रिट - क्वार्ट बोतल माल्ट - क्वार्ट बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा स्प्रिट/माल्ट (बोतलों में) की माहवार निर्धारित मात्रा
| क्र. | माह का नाम | माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा | |||
| विदेशी मदिरा (स्प्रिट) | माल्ट मदिरा (बीयर) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | अपै्रल | वार्षिक मात्रा का 9% | वार्षिक मात्रा का 15% | ||
| 2 | मई | वार्षिक मात्रा का 10% | वार्षिक मात्रा का 15% | ||
| 3 | जून | वार्षिक मात्रा का 9% | वार्षिक मात्रा का 13% | ||
| 4 | जुलाई | वार्षिक मात्रा का 7% | वार्षिक मात्रा का 6% | ||
| 5 | अगस्त | वार्षिक मात्रा का 7% | वार्षिक मात्रा का 6% | ||
| 6 | सितम्बर | वार्षिक मात्रा का 7% | वार्षिक मात्रा का 6% | ||
| 7 | अक्टूबर | वार्षिक मात्रा का 8% | वार्षिक मात्रा का 6% | ||
| 8 | नवम्बर | वार्षिक मात्रा का 8% | वार्षिक मात्रा का 5% | ||
| 9 | दिसम्बर | वार्षिक मात्रा का 9% | वार्षिक मात्रा का 5% | ||
| 10 | जनवरी | वार्षिक मात्रा का 9% | वार्षिक मात्रा का 6% | ||
| 11 | फरवरी | वार्षिक मात्रा का 9% | वार्षिक मात्रा का 9% | ||
| 12 | मार्च | वार्षिक मात्रा का 8% | वार्षिक मात्रा का 8% |
(4)(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिये नियत स्प्रिट या बीयर की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाता है, वहां कलेक्टर कम उठाई स्प्रिट या बीयर की मात्रा पर स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/- की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।
स्पष्टीकरणः- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।
(4)(ग) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाए गए होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.3-ख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा होलोग्राम लगाया जावेगा। होलोग्राम का कलर आरेंज रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर संबंधित जिले के आबकारी कार्यालय से होलोग्राम प्राप्त कर मदिरा परेषण के पूर्व मदिरा के प्रत्येक नग पर उक्त होलोग्राम चस्पा होना सुनिश्चित करेगा। प्राप्त होलोग्राम का प्रतिदिन लेखा-जोखा पंजी में रखा जाना सुनिश्चित करेगा। (5) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टॉक व विक्रय नही करेगा।
(6) माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जें में रखना निषिद्ध है।
(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट और बीयर की वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का 10 प्रतिशत से अधिक का स्टॉक नहीं रखेगा।
(6)(ख) इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट की क्वार्ट बोतल धारिता वाली बोतल से अन्यून धारिता वाली बोतलों को विक्रय हेतु नहीं रखेगा।'' परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। (6)(ग) विदेशी मदिरा एफ.एल. 3-ख विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्तिधारियों को विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) एवं एफ.
एल.1(घघ-कम्पोजिट) की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ) तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जावेगा, अर्थात् एफ.एल. 3-ख लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा एफ.एल.1(घघ) एवं एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट) फुटकर दुकान से विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/- तक की विदेशी मदिरा का प्रदाय नहीं किया जावेगा।
(7) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।
(8) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा प्रतिदिन संधारित करेगा। (9) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तो की शर्त क्रमांक 2, 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध है।
(9)(क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनाें में अनुज्ञप्त परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।
(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्यूल कामर्शियल बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे वर्ष के समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।
(10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्ध की जा सकेगी।
कलेक्टर
दिनांक : .......................
जिला ....................(छ.ग.)
अनुसूची
| स्थल का वर्णन | अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं | |||
| उार | पूर्व | दक्षिण | पश्चिम | |
दिनांक :........................
सत्यापनकर्ता (आबकारी अधिकारी) 5. नियम 8 के उप-नियम ''5(अ)'' के पश्चात् निम्नानुसार ''5(ब)'' अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात्ः- ''5(ब) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति का स्थानांतरण, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुमति पश्चात्, विाीय वर्ष में केवल एक बार के लिये वर्तमान संचालित स्थल से, ऐसे अन्यत्र स्थल पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के स्वयं के स्वामित्व की सम्पाि (निजी भवन) हो एवं नियमानुरूप हो, में स्थानांतरित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का 10% राशि स्थानांतरण शुल्क के रूप में अतिरिक्त रूप से देय होगा।'' स्पष्टीकरण :-उक्त प्रावधान वर्ष 2021-22 में संचालित तथा वर्ष 2022-23 हेतु नवीनीकृत अथवा वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नवीन एफ.एल.3/एफ.एल.3क अनुज्ञप्तियों पर लागू होगा।
6. प्रारूप एफ.एल.-10क की शर्त क्रमांक ''12'' के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक ''12(क)'' अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् :-
''12(क) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों से आबद्ध रहेगा।'' 7. प्रारूप एफ.एल.-10ख की शर्त क्रमांक ''12'' के पश्चात् नवीन शर्त क्रमांक ''12(क)'' अंतःस्थापित किया जावे, अर्थात् :-
''12(क) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) एवं छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध की शर्तों एवं समय-समय पर दिए गए निर्देशों/आदेशों से आबद्ध रहेगा।''
8. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2022 से प्रवृा होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(25).⸺ छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये, कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार, कॉलम (4) में यथा दर्शित वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निर्धारित करती है :-
सारणी
| क्र. | अनुज्ञप्ति का प्रकार | मापदण्ड | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | एफ.एल. 3-ख अनुज्ञप्ति (विशेष रेस्टॉरेंट बार अनुज्ञप्ति) | क | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, | रु. 18,00,000/- |
| ख | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, | रु. 24,00,000/- | ||
| ग | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, | रु. 31,20,000/- |
2. नगर की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित एफ.एल. 3-ख लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी।
3. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2022 से प्रवृत्त होगी ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(25).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 15th March 2022
NOTIFICATION
No F 10-24/2022/CT(Ex.)/V(25).⸺ In Exercise of the powers conferred by (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Goverment hereby, prescribes the annual licence fee as shown in column (4) of the table given below for the licence mentioned in the column (2) according to the norms laid down in column (3) :-
TABLE
| S.No. | Type of license | Norms | Annual license fee | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | F.L.3(B) (Sepcial Restaurant Bar licence ) | (a) | For city/place with population not more than one lakh. | Rs. 18,00,000/- |
| (b) | For city/place with population , more than one lakh but not more than three lakhs | Rs. 24,00,000/- | ||
| (c) | For city/place with population , more than three lakhs | Rs. 31,20,000/- |
2. For the F.L.3(B) licence, situated within a radius of 10 km. from the boundary of a city, the licence fee will be the same as applicable to such city.
3. This Notification shall come into force with effect from 01 April, 2022
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(26).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 की नियम 8 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्ररूप एफ.एल. 4-(क) (व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी के कॉलम (2) में वर्णित अनुज्ञप्ति के लिये कॉलम (3) में विहित मापदण्डों के अनुसार कॉलम (4) में यथा दर्शित निर्धारित करती हैैः-
सारणी
| क्र. | अनुज्ञप्ति का प्रकार | मापदण्ड | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | प्ररूप एफ.एल.4क (व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) | 1 | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो | रू. 8,50,000/- |
| 2 | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो | रू. 12,25,000/- | ||
| 3 | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक, किन्तु दस लाख से अधिक न होे | रू. 16,00,000/- | ||
| 4 | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो | रू. 18,00,000/- |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
ककककक
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(26).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 15th March 2022
NOTIFICATION
No F 10-24/2022/CT(Ex.)/V(26).⸺ In exercise of the powers conferred by (d), (e), (f), (g) and (h) of sub- section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Government hereby prescribes the annual license fee of F.L. 4-(A) (commercial club licence) mentioned in column (2) as shown in column (4) according to the norms laid down in column (3) of the following table:-
TABLE
| S.No. | Type of license | Norms | Annual license fee | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | F.L.4 (A) (Commercial club license) | (1) | For city/place with population not more than one lakh | Rs. 8,50,000/- |
| (2) | For city/place with population , more than one lakh but not more than three lakhs | Rs. 12,25,000/- | ||
| (3) | For city/place with population , more than three lakhs but not more than ten lakhs | Rs. 16,00,000/- | ||
| (4) | For city/place with population , more than ten lakhs | Rs. 18,00,000/- |
2. This Ammendment shall be applicable from 1st April 2022.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-24/2022/वा.क.(आब.)/पांच(27).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-
संशोधन
1. उक्त नियमों में :-
(1) प्रारूप एफ.एल.-3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) की ''शर्त क्रमांक 8 (क)'' में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 12. 00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 12. 00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।
(2) प्रारूप एफ.एल.-3 की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 100/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-''प्रतिस्थापित किया जावे तथा शब्द समूह ''जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।'' के पश्चात् शब्द समूह ''विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।'' अंतःस्थापित किया जावे।
(3) प्रारूप एफ.एल.-3क (शॉपिग माल रेस्टोरेंट बार अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 9 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''पूर्वान्ह 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12. 00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।
(4) प्रारूप एफ.एल.3-क की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 100/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-''प्रतिस्थापित किया जावे तथा शब्द समूह ''जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।'' के पश्चात् शब्द समूह ''विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।'' अंतःस्थापित किया जावे।
(5) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक (5) में शब्द समूह ''खाली बोतलें कब्जे में रखना निषिद्ध है।'' के पश्चात् शब्द समूह ''विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।'' अंतःस्थापित किया जावे।
(6) प्रारूप एफ.एल.4 (असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।
(7) प्रारूप एफ.एल.4-क की शर्त क्रमांक 1(ख) में शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 100/-'' के स्थान पर शब्द समूह एवं अंक ''स्प्रिट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 700/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रूपये 150/-'' प्रतिस्थापित किया जावे तथा शब्द समूह ''जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।'' के पश्चात् शब्द समूह ''विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की मैग्नम बोतल को 1.30 क्वार्ट बोतल के गुणांक में तथा विदेशी मदिरा (माल्ट) की पिंट बोतल/कैन को 0.50 क्वार्ट बोतल के गुणांक में परिगणित की जावेगी।'' अंतःस्थापित किया जावे।
(8) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 8 (क) में शब्द एवं अंक समूह ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक'' के स्थान पर शब्द एवं अंक ''अपरान्ह 12.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक'' प्रतिस्थापित किया जावे।
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2022 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.