वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-25/2022/वा.क.(आब.)/पांच(28).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2020/वा.क.(आब.)/पांच (8), दिनांक 07.03.2020 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ.एल. 10ख (राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार विनिर्दिष्ट करती है :-
सारिणी
| क्र. | अनुज्ञप्ति का प्रकार | मापदण्ड | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्ति | राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति | क | ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2020-21 में सी.एस.बी.सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैंडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रूपये 15 करोड़ से अधिक न हो। | रू. 5,00,000/- (प्रति गोदाम) |
| ख | ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2020-21 में सी.एस.बी.सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैंडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रूपये 15 करोड़ से अधिक हो। | रु. 10,00,000/- (प्रति गोदाम) |
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2022 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
क्रमांक एफ 10-25/2022/वा.क.(आब.)/पांच(28).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 15th March 2022
NOTIFICATION
No F 10-25/2022/CT(Ex.)/V(28).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, and on supersession of earlier notification No. F 10-15/2020/CT(Ex)/V(8), Dated 07.03.2020, the State Government hereby prescribes the annual license fees of F.L.10(b) (Godown license for storage and sale of foreign liquor (spirit/malt) bottled under F.L.9 licensees of the state) as mentioned in the table below:-
TABLE
| S.No. | Type of license | Norms | Annual license fee | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | F.L.10(b) License | Godown license for storage and sale of foreign liquor (spirit/malt) bottled under F.L.9 licensees of the state | (A) | F.L.10(b) licence, whose amount (Landing price with CVD) of total liquor stored/received in all the godowns of C.S.B.C.L. is not more than Rs. 15 crores in the financial year 2020-21 | Rs.5,00,000/- (per godown) |
| (B) | F.L.10(b) licence, whose amount (Landing price with CVD) of total liquor stored/received in all the godowns of C.S.B.C.L. is more than Rs. 15 crores in the financial year 2020-21 | Rs. 10,00,000/- (per godown) |
2. This Ammendment shall be applicable from 1st April 2022.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-25/2022/वा.क.(आब.)/पांच(29).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमिा जारी की गई पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 10-15/2020/वा.क.(आब.)/पांच (7), दिनांक 07.03.2020 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा प्ररूप एफ.एल. 10क (राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार विनिर्दिष्ट करती है :-
सारिणी
| क्र. | अनुज्ञप्ति का प्रकार | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | एफ.एल.10क अनुज्ञप्ति | राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति | रूपये 50,00,000/- (प्रति गोदाम) |
2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2022 से प्रवृा होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 15 मार्च 2022
क्रमांक एफ 10-25/2022/वा.क.(आब.)/पांच(29).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 15th March 2022
NOTIFICATION
No F 10-25/2022/CT(Ex.)/V(29).⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, and on supersession of earlier notification No. F 10-15/2020/CT(Ex)/V(7), Dated 07.03.2020, the State Government hereby prescribes the annual license fees of F.L.10(a) (Godown license for storage and sale of foreign liquor (spirit/malt), manufactured outside the state and foreign liquor (spirit/malt) manufactured by F.L.9(a) licensees), as mentioned in the table below :-
TABLE
| S.No. | Type of license | Annual license fee | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | F.L.10(a) License | (Godown license for storage and sale of foreign liquor (spirit/malt), manufactured outside the state and foreign liquor (spirit/malt) manufactured by F.L.9(a) licensees) | Rs.50,00,000/- (per godown) |
2. This Ammendment shall be applicable from 1st April 2022.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.