राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-29/2020/सात-4.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेें लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थातः-
अनुसूची
| स.क्र. | जिला | वर्तमान उप-खण्ड | नवीन उप-खण्ड | वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील | नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | सूरजपुर | सूरजपुर | भैयाथान | तहसील- सूरजपुर, रामानुजनगर, लटोरी, प्रेमनगर, भैयाथान एवं ओड़गी | तहसील- भैयाथान एवं ओड़गी |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 31st March 2022
NOTIFICATION
Sub-Division specified in column (3), creates a new sub-division specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely:-SCHEDULE
| S. No. | District | Present Sub- Division | New Sub- Division | Tahsil included in Present Sub-Division | Tahsil included in new Sub-Division |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Surajpur | Surajpur | Bhaiyathan | Tahsil - Surajpur, Ramanujnagar, Latori, Premnagar, Bhaiyathan and Odgi. | Tahsil - Bhaiyathan and Odgi. |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.