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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

सोनिया यादव, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसंबर 2019-जनवरी 2020, नगर पालिक निगम रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग. के निरर्हता संबंधी

Published 31 March 2022

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
214
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-145/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/23/643
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-31.214
Languages
English, Hindi

0000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015 ."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2022- -चैत्र 10 , शक 1944

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन , नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19 , नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-145/तीन( दो) /न.पा./ व्यय लेखा/ 2019-20/ 23 /643

रायपुर , दिनांक 3 मार्च 2022 सोनिया यादव, अभ्यर्थी पार्षद पद, आम निर्वाचन दिसम्बर 2019- जनवरी 2020, नगर पालिक निगम रायपुर, जिला रायपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - ख के अन्तर्गत ) पारित दिनांक 3 मार्च, 2022

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , रायपुर , छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक 9-6-2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिकनिगम अधिनियम , 1956 ( एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14- ग सहपठित धारा 14 -ख के तहत प्रारंभ किया गयाहै.

2. प्रकरण का संक्षिप्तविवरण यह है कि नगर पालिक निगम रायपुर , जिला रायपुर के दिसम्बर-2019-जनवरी 2020 में सम्पन्नआम निर्वाचन मेंवार्ड क्रमांक -65 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी सोनिया यादव भी सम्मिलित थीं. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर , 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पालिक निगम, रायपुरजिला रायपुर के आम निर्वाचन 2019-20 में वार्ड क्रमांक-65 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीसोनिया यादव द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा कीतिथि के पश्चात्नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहींकिया गयाहै.

3. कलेक्टर एवं जिलानिर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थीसोनिया यादव कोदिनांक 13-7-2020 को अधिनियम की धारा 14 - ग सहपठित धारा 14 - क एवं 14 - ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्योंअसफल रही तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 14 - ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक कीकालावधि केलिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना दिनांक 20-1-2022 को तामील की गई.

427 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2022

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4. कारण बताओ सूचना तामील होने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न ही उसके उपरान्त आज पर्यन्त अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया. ऐसीस्थिति में यह मानकर कि अभ्यर्थी सोनिया यादव को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार प्रकरण में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका ) , रायपुर द्वारा दिनांक 9-6-2020 को परिशिष्ट -53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम रायपुर, जिला रायपुर के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-65 के पार्षद पद की अभ्यर्थीसोनिया यादव ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) एवं 14 - ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14- क ( 1 ) एवं 14 - ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 ( 1 ) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी केपासदिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करना था.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगर पालिका) , रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम , रायपुर जिला रायपुर के दिसम्बर 2019- जनवरी 2020 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक -65 के पार्षद पद की अभ्यर्थी सोनिया यादव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14 - क ( 1 ) तथा धारा 14 - ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया . इस असफलताके लिए उन्होने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थीसोनिया यादव प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14 - ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी सोनिया यादव को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14 - ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14 - ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7.

यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 3 मार्च , 2022 को जारी कियागया.

हस्ता./- (ठाकुर राम सिंह) राज्यनिर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 March 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-31.214/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-03-31.214.