गृह विभाग (सी-अनुभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात्ः-
1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 22-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 22nd March 2022
NOTIFICATION
F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980) and in supersession of all previous notifications of this department, the State Government, hereby,constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-
1. Hon'ble Justice Shri Anil Kumar Shukla (Retired) - Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Sharad Kumar Gupta (Retired) - Member
3. Hon'ble Justice Mrs. Vimla Singh Kapoor (Retired) - Member
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्र. 14 सन् 2006) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात्ः-
1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 22-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 22nd March 2022
NOTIFICATION
F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Vishesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006) and in supersession of all previous Notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-
1. Hon'ble Justice Shri Anil Kumar Shukla (Retired) - Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Sharad Kumar Gupta (Retired) - Member
3. Hon'ble Justice Mrs. Vimla Singh Kapoor (Retired) - Member
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात्ः-
1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 22-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 22nd March 2022
NOTIFICATION
F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (No. 7 of 1980) and in supersession of all previous notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-
1. Hon'ble Justice Shri Anil Kumar Shukla (Retired) - Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Sharad Kumar Gupta (Retired) - Member
3. Hon'ble Justice Mrs. Vimla Singh Kapoor (Retired) - Member
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात्ः-
1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 22-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 22nd March 2022
NOTIFICATION
F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988) and in supersession of all previous notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-
1. Hon'ble Justice Shri Anil Kumar Shukla (Retired) - Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Sharad Kumar Gupta (Retired) - Member
3. Hon'ble Justice Mrs. Vimla Singh Kapoor (Retired) - Member
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व की समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात्ः- 1. माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त) - अध्यक्ष 2. माननीय श्री न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त) - सदस्य 3. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर (सेवानिवृत्त) - सदस्य
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्रमांक एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-4-72/दो/गृह-सी/2007, रायपुर, दिनांक 22-03-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.पी. कौशल, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 22nd March 2022
NOTIFICATION
F No. 4-72/TWO/Home-c/2007.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of all previous notifications of this department, the State Government, hereby, constitutes an Advisory Board consisting of the following members, namely:-
1. Hon'ble Justice Shri Anil Kumar Shukla (Retired) - Chairman 2. Hon'ble Justice Shri Sharad Kumar Gupta (Retired) - Member
3. Hon'ble Justice Mrs. Vimla Singh Kapoor (Retired) - Member
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D.P. KOUSHAL, Deputy Secretary.