आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 6 अप्रैल 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 19-02/2022/25-2.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा, वक्फ अधिनियम, 1995 यथा संशोधित अधिनियम, 2013 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में, अधिनियम की निम्नांकित धाराओं के तहत् समक्ष में अंकित व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करता हैः-
| 1. | वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(ख)(ii) राज्य विधानसभा के मुस्लिम सदस्यगण | श्री इमरान मेमन, पूर्व विधायक, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र, राजनांदगांव |
| 2. | वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(ख)(iii) राज्य अधिवक्ता परिषद के मुस्लिम सदस्यगण | श्री फैसल रिजवी, अधिवक्ता, बांसटाल, रायपुर |
| 3. | वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(ग) के अंतर्गत मुस्लिम में से एक व्यक्ति, जो नगर नियोजन या व्यवसायिक प्रबंधन, सामाजिक कार्य, वित्त, राजस्व, कृषि, विकासात्मक कार्य में अनुभव रखता हो. | जस्टिस श्री ग ुलाम मिन्हाजुद्दीन (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर), जी-1, अल्का एवेन्यु, उसलापुर, बिलासपुर |
| 4. | वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(घ) के अंतर्गत शिया या सुन्नी ईस्लामिक धर्मशास्त्र का मान्यता प्राप्त विद्वान | मोहम्मद फिरोज खान, पदुम नगर, भिलाई-3, चरौदा, जिला दुर्ग |
| 5. | वक्फ अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1)(ङ) के अंतर्गत संयुक्त सचिव स्तर का एक मुस्लिम अधिकारी | सुश्री इफ्फत आरा खान, (भा.प्र.से. 2012), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, रायपुर एवं प्रबंध निदेशक, (एस.आर.एल.एम), रायपुर |
2. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 15 के प्रावधानानुसार सदस्यगण अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.आर.ठाकुर, संयुक्त सचिव.