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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री पवन कुमार शर्मा को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बालक कल्याण समिति नियुक्ति संबंधी

Published 06 April 2022

Department
महिला एवं बाल विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
261
Notification no.
क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50(पार्ट-2)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-04-06.261
Languages
English, Hindi

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 महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 अप्रैल 2022

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50(पार्ट-2).⸺ विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2020/मबावि/50 (पार्ट-2) दिनांक 01-01-2021 द्वारा श्री डिक्सन मसीह को सदस्य बालक कल्याण समिति जिला कोरबा के रूप में अधिसूचित किया गया था, श्री डिक्सन मसीह के द्वारा दिनांक 07-01-2021 को त्याग पत्र देने के कारण उनके स्थान पर राज्य सरकार एतद्‌द्वारा नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (03) में दर्शित व्यक्ति को कॉलम क्रमांक 02 में उल्लेखित तत्संबंधित जिले के सदस्य बालक कल्याण समिति जिला कोरबा के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सदस्य बालक कल्याण समिति के रूप में अधिसूचित करता हैः-

तालिका

स.क्र. जिले का नाम किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बालक कल्याण समिति
(1) (2) (3)
1 कोरबा श्री पवन कुमार शर्मा

शर्तेः-

(1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गयी जानकारी तथा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई है. किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में, राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति का चयन निरस्त करने का अधिकार होगा. इस संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं होगा.

(2) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बालक कल्याण समिति की पदावधि, विभागीय अधिसूचना दिनांक 01-01-2021 के अनुक्रम में श्री डिक्सन मसीह के द्वारा त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुए पद की पूर्ति हेतु शेष कार्यकाल के लिए अधिसूचना जारी होने के दिनांक से आगामी तिथि हेतु रहेगी.

(3) बोर्ड, सप्रेक्ष्ण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चत स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

(4) किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बालक कल्याण समिति की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा (4) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी.

(5) कंडिका क्रमांक 4 के अतिरिक्त, बोर्ड के सदस्य बालक कल्याण समिति, एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकेंगे.

(6) नियुक्त सदस्य बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेंगी.

(7) यदि नियुक्त सदस्य बालक कल्याण समिति, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यो को प्रभावित कर सकते है, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा.

(8) किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य बालक कल्याण समिति यदि अधिवक्ता है तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टीस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद्‌ से अपना पंजीयन/सनद्‌ स्थगित कराना होगा तथा इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा. इसके पश्चात्‌ ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे.

(9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी. यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी.एस.धु्रव, संयुक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 06 April 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-04-06.261/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-04-06.261.