महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 अप्रैल 2022
संशोधित अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-1/2022/मबावि/50.⸺ छत्तीसगढ़ राज्य प्रवर्तकता कार्यक्रम क्रियान्वयन दिशा-निर्देश 2022 संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2022 की कंडिका क्रमांक 6.1 में पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को प्रति माह प्रति बालक रूपये 2000/ अथवा तत्समय भारत शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार सहायता धनराशि प्रदान की जावेगी, के पश्चात् राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार कंडिका अंतस्र्थापित करता है.
''6.1.1 एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को लाभ दिये जाने की शर्त PM Cares for children योजना के पात्र हितग्राहियों पर लागूू नहीं होगी. PM Cares for children योजना का प्रत्येक पात्र हितग्राही प्रवर्तकता हेतु पात्र होगा.''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस.धु्रव, संयुक्त सचिव.