वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 5 अप्रैल 2022
अधिसूचना
शुद्धि पत्र
क्रमांक एफ 03-53/2020/वा.क.(पं.)/पांच(44).⸺ छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) दिनांक 11 फरवरी, 2022 मेंं यथा प्रकाशित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी मेंं पुनरीक्षण संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 3-53/2020/वा.क.(पं.)/पांच(19), दिनांक 4 फरवरी, 2022 के हिन्दी पाठ मेंं, अनुच्छेद-दो मेंं, ''पट्टोंं के रजिस्ट्रीकरण के लिये'' की प्रविष्टि मेंं, शब्द, चिन्ह एवं अंक ''न्यूनतम (रू.50) के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं अंक ''न्यूनतम (रू. 1000) पढ़ा जाये।
No. F 03-53/2020/CT(R)/V(45).⸺ In English version of Notification No. F 3-53/2020/ CT (R)/V(19), dated 4th February, 2022, relating to the revision of registration fee under Registration Act, 1908(No. XVI of 1908), as published in the Chhattisgarh Gazette(Extra Ordinary), dated 11th February, 2022, in Article-III, in entry relating to the Fee(in Rupees) against category (c), the figure "500.00" shall be read as "1000.00".
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.