खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 अप्रैल 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-3/2020/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 102 की उप-धारा (1) एवं 2 (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करती है।
No.F-5-3/2020/29-2.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and 2 (P) of Section 102 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government hereby establishes the State Consumer Mediation Cell to the State Consumer Dispute Redressal Commission.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.