वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-28/2022/वा.क.(आब.)/पांच(50).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 4 के उप-नियम (12) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नानुसार अन्तःस्थापित करता है, अर्थात :-
संशोधन
''(च) देशी मदिरा के निर्यात हेतु लेबलों के अनुमोदन/पंजीयन हेतु, प्रति लेबल रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये) पंजीयन शुल्क देय होगा।''
2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.