विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 अप्रैल 2022
आदेश
क्रमांक 4413/539/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एन.डी.पी.एस.) के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री घनश्याम प्रसाद चतुर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो, के लिए विशेष लोक अभियोजक (NDPS) नियुक्त करता है.
उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-2012 के अनुरूप देय होगी.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.