वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 8-15/2018/10-2.⸺ छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा किसी व्यक्ति के स्वामित्व के वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है और तद्नुसार, छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में -
1. नियम 4 के उप-नियम (ख), खंड (1) के सरल क्रमांक (ग्यारह) के कॉलम (2) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''राज्य के समस्त जिले की बांस की समस्त प्रजातियां।''
2. नियम 4 के उप-नियम (ख) के खंड -(1) के सरल क्रमांक (तेइस) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास तेन्नेटी, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 25 अप्रैल 2022
क्रमांक एफ 8-15/2018/10-2.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-15/2018/10-2 दिनांक 25-04-2022 का अंगे्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास तेन्नेटी, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 25th April 2022
NOTIFICATION
File No. 8-15/2018/10-2.⸺ In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules 2001, the State Government hereby exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules, and accordingly hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely :-
AMENDMENT
In the said rules:-
1. For the entry relating to column (2) of serial number xi of clause (1) of sub-rule (B) of rule-4, the following shall be substituted, namely:-
"All species of Bamboo of all districts of State."
2. After serial number xxiii and entries relating thereto of clause (1) of sub-rule (B) of rule 4, the following shall be added, namely:-
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRINIVAS TENNETI, Deputy Secretary.