नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 मई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-213/2019/18.⸺ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 324 एवं धारा 328 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा नगर पंचायत चंदखुरी की परिषद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आगामी आदेश पर्यन्त अतिरिक्त तहसीलदार, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर को प्रशासक नियुक्त करता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 27 मई 2022
क्रमांक एफ 1-213/2019/18.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-213/2019/18 दिनांक 27-05-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 27th May 2022
NOTIFICATION
No. F 1-213/2019/18.⸺ In exercise of the powers conferred under section 324 and section 328 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby appoint Additional Tehsildar, Mandir Hasoud, Distt- Raipur as administrator to execute function of Nagar Panchayat Chandkhuri till further Orders.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.