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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री मनीष कुमार कुर्मी को दंतेवाड़ा में लोक अभियोजक नियुक्त करने संबंधी

Published 31 May 2022

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
369
Notification no.
क्रमांक 5929/1449/21-ब/छ.ग./2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-05-31.369
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2022

आदेश

क्रमांक 5929/1449/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा के पद पर आदेश क्रमांक 11192/1342/21-ब/छ.ग./2019 दिनांक 26-10-2020 के जरिये श्री मनीष कुमार कुर्मी को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा उक्त परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गई है, जिन्हे नियमित करने का निर्णय लिया गया है.

अतः राज्य शासन एतद्‌द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, दंतेवाड़ा जिला दंतेवाड़ा के पद पर श्री मनीष कुमार कुर्मी को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 02-12-2020 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन्‌ 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें उक्त कालावधि के लिए लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है.

उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 31 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-05-31.369/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-05-31.369.