लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 24 मई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 1-5/2022/17-2.⸺ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित व्यक्तियों को, तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करती हैै :-
स.क्र. खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम (1) (2) (1) श्री शंखनाद भोई (2) श्री संजय कुमार नंद (3) श्री संतोष कुमार धु्रव
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.
अटल नगर, दिनांक 24 मई 2022
Atal Nagar, the 24th May 2022NOTIFICATION
No. F 1-5/2022/17-2.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby, appoints the following persons as Food Safety Officer, for the whole State of Chhattisgarh, with immediate effect :-
No. Name of Food Safety Officer (1) (2)
(1) Shri Shankhanad Bhoi (2) Shri Sanjay Kumar Nand (3) Shri Santosh Kumar Dhruw