वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 31 मई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 6-5/2022/वाक/पांच(52).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग सेवा (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 1983 की अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 7 एवं 15 के कॉलम (6) 'सेवा के अधिष्ठायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा' में उल्लिखित 25% कोटा को केवल एक बार वर्ष 2022 के लिए शिथिल करते हुए, विभाग के मुख्यालय एवं संयुक्त आयुक्त कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (कार्यरत) से सहायक ग्रेड-तीन के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु 50% कोटा निर्धारित करते हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 31 मई 2022
ं क्रमांक एफ 6-5/2022/वाक/पांच(52).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुकरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5/2022/वाक/पांच (52), दिनांक 31-05-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 31st May 2022
NOTIFICATION
No. F 6-5/2022/CT/V(52) .⸺ In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Goveror of Chhattisgarh,hereby, determines 50% quota by relaxing the 25% quota, for the year 2022 only one time, mentioned in column (6) 'by promotion of substantive members of the service' in serial number 7 and 15 of Schedule-II of the Chhattisgarh Commercial Tax Department Service (Non- Gazetted Ministerial) Recruitment Rules, 1983 for the promotion on the post of Assistant Grade-III from Class- IV employees (Working) in the Headquarters and Joint Commissioner Offices under the Department.