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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री प्रमोद राजपूत, अभ्यर्थी पार्षद पद, निर्वाचन दिसम्बर 2021-जनवरी 2022, नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला रायपुर छ.ग. के निरर्हता संबंधी

Published 06 July 2022

Department
राज्य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
428
Notification no.
प्रकरण क्रमांक एफ-68-03/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2022/1579
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-06.428
Languages
English, Hindi

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⎯ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-03/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2022/1579 रायपुर, दिनांक 29 जून 2022

श्री प्रमोद राजपूत, अभ्यर्थी पार्षद पद, निर्वाचन दिसम्बर 2021-जनवरी 2022, नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला रायपुर

छ.ग.

आदेष

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 29 जून, 2022

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायपुर, छ.ग. के प्रतिवेदन दिनांक

25-1-2022 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (एतत्पष्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा

14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम बीरगांव, रायपुर के दिसम्बर-2021-जनवरी 2022 में

सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-31 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लडे़ अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत भी

सम्मिलित थे। निर्वाचन परिणाम 23-12-2021 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय

निर्वाचन), रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी पे्रषित की कि नगर पालिक निगम बीरगांव,

रायपुर के निर्वाचन 2021-22 में वार्ड क्रमांक-31 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत द्वारा

निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पष्चात्‌ नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा

जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत को दिनांक 09-2-2022 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्षित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए। कारण बताओ सूचना दिनांक 02-6-2022 को तामील की गई। कारण बताओ सूचना तामील होने के पष्चात्‌ अभ्यर्थी द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में और न ही उसके उपरान्त आज पर्यन्त अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह मानकर कि अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार प्रकरण में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायपुर द्वारा दिनांक 25-1-2021 को

परिषिष्ट-53 में जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पालिक निगम बीरगांव, रायपुर के दिसम्बर

2021-जनवरी 2022 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-31 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत ने निर्वाचन व्यय

लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। यह

अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख की अपेक्षानुसार

निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेष 2019 की कंडिका 7(1) के तहत राज्य निर्वाचन

आयोग द्वारा नामोद्यिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 22 जनवरी 2022 तक अनिवार्यतः

प्रस्तुत करना था।

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिषीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम बीरगांव, रायपुर के दिसम्बर 2021-जनवरी 2022 में सम्पन्न निर्वाचन में वार्ड क्रमांक-31 के पार्षद पद के अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क(1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई यथोचित कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत प्रष्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं। तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी श्री प्रमोद राजपूत को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्या नहीं रखने के कारण इस आदेष की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगर पालिक निगम का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेष का प्रकाषन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

6. यह आदेष छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 29 जून, 2022 को जारी किया गया।

हस्ता./-

राज्य निर्वाचन आयुक्त.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 06 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-06.428/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-06.428.