महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2020/3182/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के प्रावधानों के अनुसार पंकज नर्सरी एजुकेशन सोसायटी, रायपुर को अधिनियम अंतर्गत सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैः-
विवरण निम्नानुसार हैः-
| क्र. | सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिला का नाम | अनुशंसित संस्था का नाम | रिमार्क |
| 1. | रायपुर | पंकज नर्सरी एजुकेशन सोसायटी, रायपुर | नवीन पंजीयन हेतु |
अधिसूचित संस्थायें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य संपादित करेंगी। साथ ही पीड़िता को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा एवं आवश्यकतानुसार आश्रय एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध करायेंगी। संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार/मांगे जाने पर संरक्षण अधिकारी एवं माननीय न्यायालयों को यथा आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।
अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव.