गृह विभाग, सी-अनुभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 जुलाई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-4-325/गृह-सी/2005.⸺ प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय आदेश क्रमांक एफ-4-82/गृह-सी/2021, दिनांक 12-10-2021 को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2021 के सुगम एवं कार्य प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु श्रीमती नेहा चंपावत, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के स्थान पर श्री अभिजीत सिंह, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को ''नियंत्रक प्राधिकारी'' नियुक्त करता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 8 जुलाई 2022
क्रमांक एफ-4-325/गृह-सी/2005.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-07-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
Atal Nagar, the 8th July 2022NOTIFICATION
No. F-4-325/Home-c/2005.⸺ In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of Private Security Agencies (Regulation) Act 2005 (Central Act. No. 29 of 2005), the State Government here by override the order no. F-4-82/Home-C/2021, dated 12-10- 2021 and appoints Shri Abhijeet Singh, Joint Secretary, Government of Chhattisgarh as "Controlling Authority" for Compliace of Chhattisgarh Private Security Agencies (Regulation) Rules 2021 in place of Smt. Neha Champawat, Special Secretary, Government of Chhattisgarh.