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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग.) तथा सात सदस्यीय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी. छ.ग.) का गठन संबंधी

Published 15 July 2022

Department
आवास एवं पर्यावरण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
438
Notification no.
क्रमांक एफ 1-32/2014/32
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-15.438
Languages
English, Hindi

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 आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 जून 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-32/2014/32.⸺ यतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 4894(अ), दिनांक 23 नवम्बर 2021 के द्वारा तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग.) तथा सात सदस्यीय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी., छ.ग.) का गठन किया गया है।

उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक (10) एवं (11) में निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः-

''(10) प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी कानूनी कार्याें के संबंध मेंं आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगी।''

''(11) प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ और एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमों अनुदान संदत्त किया जाएगा।''

2. अतः राज्य शासन राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग.) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी., छ.ग.) के दायित्यों एवं कर्तव्यों के सम्यक्‌ रुप से निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सचिवालय के रुप में अधिसूचित करता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ तथा एस. ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के सचिवालय हेतु पृथक से स्वतंत्र व्यवस्था करेगा।3. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग.) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी., छ.ग.) हेतु सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन (Logistic Support) जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं, अध्यक्ष तथा सदस्यों के बैठक के लिए फीस और यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता आदि का भुगतान राज्य शासन के संबंद्ध नियमों के अनुसार संदेय होंगे। 4. छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ/1-15 /2015/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03-04-2020 के द्वारा बैठकों के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु मानदेय तथा लंच व्यवस्था की दरों के निर्धारण के साथ अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक में भाग लेने तथा परियोजन स्थल पर निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता की पात्रता शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान होने बाबत्‌ आदेश जारी किया गया है। यही आदेश भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का.अ. 4894(अ), दिनांक 23 नवम्बर 2021 द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग.) तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ (एस.ई.ए.सी.,छ.ग.) के लिये भी प्रभावशील होेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी.तिर्की, उप-सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-15.438/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-15.438.