0000000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 450 ]
आषाढ़ 30 , शक 1944
रायपुर, गुरूवार , दिनांक 21 जुलाई 2022-
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, गुरूवार , दिनांक 21 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 30, 1944)
क्रमांक- 8076 / वि.स. /विधान / 2022.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
899 900
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2022
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 16 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) विधेयक , 2022
वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) अधिनियम , 2022 कहलाएगा ।
2.
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य की संचित निधि में से 29,04,41,70,571 रूपयों का दिया जाना ।
छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2022 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 29,04,41,70,571 (दो हजार नौ सौ चार करोड़ इकतालीस लाख सत्तर हजार पांच सौ इकहत्तर ) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।
विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधिं में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 900(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का
संख्यांक
(1)
(2)
राजस्व 01 सामान्य प्रशासन
पूंजी
राजस्व 02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
राजस्व 03 पुलिस
पूंजी 05 जेल
राजस्व
राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी
राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन
12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व
पूंजी
राजस्व 13 कृषि
राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
17 सहकारिता
पूंजी
राजस्व 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण
पूंजी
राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
पूंजी 23 जल संसाधन विभाग
पूंजी 24लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल
पूंजी
राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
राजस्व 27 स्कूल शिक्षा
28 राज्य विधान मंडल
राजस्व
राजस्व 29न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
पूंजी
राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से राजस्व संबंधित व्यय
राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय
37 पर्यटन
पूंजी 39 खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता
राजस्व संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
योग
विधान सभा
संचित निधि
पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
0
0
10,75,00,000
0 10,75,00,000
0
1,96,09,000
1,96,09,000
0
100
0
100
0
3,50,00,600
3,50,00,600 100
100
0
0
500
0
500
0
0
79,68,100
79,68,100
0
800
800
0
0
24,60,00,000
24,60,00,000 600
77,00,700 77,00,100
200
0
200
0
1,00,00,00,200
1,00,00,00,200
0
26,00,000
26,00,000 200
0
200
0
3,300
3,300
0
100
0
100
0
4,50,00,000
4,50,00,000
2,19,68,371 1,01,68,271
1,18,00,100
0
3,57,00,000
3,57,00,000
3,84,82,42,200 3,84,78,42,200
4,00,000
0
2,04,000
2,04,000
0
0
9,00,00,100
9,00,00,100
0
2,66,00,00,100
2,66,00,00,100 900( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022
अनुसूची
( धारा 2 और 3 देखिये )
सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का संख्यांक
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
विधान सभा
(2)
(1)
राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
संचित निधि
योग पर भारित
द्वारा अनुदत्त
(3)
₹
7,68,28,36,800
पूंजी
20,00,000 7,68,48,36,800 2,62,99,24,200
पूंजी 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल
राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व
पूंजी 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय पूंजी 56 ग्रामोद्योग
राजस्व
राजस्व 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
पूंजी
राजस्व 65 विमानन विभाग
67 लोक निर्माण कार्य- भवन
पूंजी 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य भवन
राजस्व 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय पूंजी
राजस्व 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता
राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
पूंजी योग
0 2,62,99,24,200
0
7,500
7,500
0
3,50,00,000
3,50,00,000
0
1,85,00,100
1,85,00,100
0
45,15,100
45,15,100
0
1,01,37,000
1,01,37,000 200
0
200
0
2,37,88,72,600
2,37,88,72,600
0
1,00,00,300
1,00,00,300
0
30,00,00,100
30,00,00,100 800
0
800 100
0
100
0
1,05,41,00,400
1,05,41,00,400 1,11,40,76,000
0 1,11,40,76,000 300
0
300 300
0
300 100
0
100
24,65,89,06,000
राजस्व पूंजी
वृहदयोग
24,67,98,74,371 2,09,68,371
4,36,42,96,200
0 4,36,42,96,200 29,02,32,02,200 2,09,68,371 29,04,41,70,571 900 (3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022
उददेश्य और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर,
दिनांक 20 जुलाई , 2022
भूपेश बघेल , मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य)
" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .