Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) संबंधी

Published 21 July 2022

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
450
Notification no.
क्रमांक-8076/वि.स./विधान/2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-21.450
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450 ]

आषाढ़ 30 , शक 1944

रायपुर, गुरूवार , दिनांक 21 जुलाई 2022-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार , दिनांक 21 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 30, 1944)

क्रमांक- 8076 / वि.स. /विधान / 2022.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

899 900

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2022

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) विधेयक , 2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3 ) अधिनियम , 2022 कहलाएगा ।

2.

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य की संचित निधि में से 29,04,41,70,571 रूपयों का दिया जाना ।

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2022 के अनुसूची स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 29,04,41,70,571 (दो हजार नौ सौ चार करोड़ इकतालीस लाख सत्तर हजार पांच सौ इकहत्तर ) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे ।

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधिं में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 900(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

संख्यांक

(1)

(2)

राजस्व 01 सामान्य प्रशासन

पूंजी

राजस्व 02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व 03 पुलिस

पूंजी 05 जेल

राजस्व

राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

राजस्व 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन

12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

पूंजी

राजस्व 13 कृषि

राजस्व 14 पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

17 सहकारिता

पूंजी

राजस्व 19 लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण

पूंजी

राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी 23 जल संसाधन विभाग

पूंजी 24लोक निर्माण कार्य-सडकें और पुल

पूंजी

राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

28 राज्य विधान मंडल

राजस्व

राजस्व 29न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

पूंजी

राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से राजस्व संबंधित व्यय

राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

37 पर्यटन

पूंजी 39 खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता

राजस्व संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

योग

विधान सभा

संचित निधि

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

0

0

10,75,00,000

0 10,75,00,000

0

1,96,09,000

1,96,09,000

0

100

0

100

0

3,50,00,600

3,50,00,600 100

100

0

0

500

0

500

0

0

79,68,100

79,68,100

0

800

800

0

0

24,60,00,000

24,60,00,000 600

77,00,700 77,00,100

200

0

200

0

1,00,00,00,200

1,00,00,00,200

0

26,00,000

26,00,000 200

0

200

0

3,300

3,300

0

100

0

100

0

4,50,00,000

4,50,00,000

2,19,68,371 1,01,68,271

1,18,00,100

0

3,57,00,000

3,57,00,000

3,84,82,42,200 3,84,78,42,200

4,00,000

0

2,04,000

2,04,000

0

0

9,00,00,100

9,00,00,100

0

2,66,00,00,100

2,66,00,00,100 900( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का संख्यांक

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

विधान सभा

(2)

(1)

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

संचित निधि

योग पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

₹

7,68,28,36,800

पूंजी

20,00,000 7,68,48,36,800 2,62,99,24,200

पूंजी 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व

पूंजी 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय पूंजी 56 ग्रामोद्योग

राजस्व

राजस्व 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

राजस्व 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

पूंजी

राजस्व 65 विमानन विभाग

67 लोक निर्माण कार्य- भवन

पूंजी 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य भवन

राजस्व 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण

79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय पूंजी

राजस्व 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ को वित्तीय सहायता

राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

पूंजी योग

0 2,62,99,24,200

0

7,500

7,500

0

3,50,00,000

3,50,00,000

0

1,85,00,100

1,85,00,100

0

45,15,100

45,15,100

0

1,01,37,000

1,01,37,000 200

0

200

0

2,37,88,72,600

2,37,88,72,600

0

1,00,00,300

1,00,00,300

0

30,00,00,100

30,00,00,100 800

0

800 100

0

100

0

1,05,41,00,400

1,05,41,00,400 1,11,40,76,000

0 1,11,40,76,000 300

0

300 300

0

300 100

0

100

24,65,89,06,000

राजस्व पूंजी

वृहदयोग

24,67,98,74,371 2,09,68,371

4,36,42,96,200

0 4,36,42,96,200 29,02,32,02,200 2,09,68,371 29,04,41,70,571 900 (3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2022

उददेश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,

दिनांक 20 जुलाई , 2022

भूपेश बघेल , मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य)

" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 21 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-21.450/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-21.450.