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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ स्वामी विेवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) का प्रकाशन संबंधी

Published 22 July 2022

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
458
Notification no.
क्रमांक- 8194/वि.स./विधान/2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.458
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढशासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458 ]

आषाढ़ 31 , शक 1944

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 31 , 1944)

क्रमांक- 8194/ वि.स./ विधान / 2022.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 8 सन् 2022) जो शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

915 916

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 8 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक , 2022 छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 (क्र. 25 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु विधेयके ।

भारंत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन ) अधिनियम, 2022 कहलाएगा ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । धारा 13 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उप-धारा (2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-

" (2) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो, पद धारण करेगाः

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी , वह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगी । " 916(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

धारा 22 का

3.

संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 22 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड (आठ) , (नौ) एवं (दस) प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-

" (आठ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत, कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक , जो सदस्य होगा;

(नौ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) / भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) , भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक / सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक ( कार्मिक और प्रशासन) , जो सदस्य होगा; तथा

(दस) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य सचिव होगा । " 916(2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल वर्तमान नें 4 वर्ष का है । छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल में 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना अर्थात् कुलपति के कार्यकाल को 04 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन , तकनीकी शिक्षा विभाग एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड / भिलाई इस्पात संयंत्र , भिलाई (सेल / बीएसपी) के मध्य दिनांक 10 जनवरी, 2008 को निष्पादित समझौता ज्ञापन ( एम.ओ.यू. ) के अनुसार, 250 एकड़ भूमि का अधिग्रहण स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था । एम.ओ.यू. की कंडिका 14 के अनुसार, भिलाई इस्पात संयंत्र के (एक) प्रभारी निदेशक / सी.ई.ओ. (दो) कार्यपालक निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) के दो सदस्यों को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद्‌का सदस्य बनाया जाना प्रस्तावित है;

अतएव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 एवं 22 में संशोधन किया जाना आवश्यक है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

उमेश पटेल , रायपुर,

तकनीकी शिक्षा मंत्री, (भारसाधक सदस्य) दिनांक 15 जुलाई, 2022 916(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

उपबन्ध

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004 ) की धारा 13 की उप-धारा (2) एवं धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( आठ) एवं (नौ ) का सुसंगत उद्धरण

धारा 13 (2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाएं और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छः मास से अधिक नहीं होगी ।

धारा 22 (1 )(आठ ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक जो सदस्य होगाः और

(नौ) कुल सचिव जो पदेन सदस्य सचिव होगा.

दिनेश शर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 22 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.458/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.458.