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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) का प्रकाशन संबंधी

Published 22 July 2022

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
459
Notification no.
क्रमांक- 8196/वि.स./विधान/2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.459
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459 ]

आषाढ़ 31 , शक 1944

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022-

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई , 2022 (आषाढ़ 31 , 1944)

क्रमांक- 8196/ वि.स./ विधान/ 2022.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 9 सन् 2022) जो शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है .

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

917 918

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2022) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2022

विधेयक । छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम , 1949 (क्र. 10 सन् 1949 ) को और संशोधित करने हेतु भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क ( संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

(2)

इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2.

अनुसूची के स्थान पर , निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-

अनुसूची का संशोधन.

"अनुसूची (धारा 3 देखिए) शुल्क की दरें भाग-क (धारा 3 (1 ) (अ) देखिये)

उपभोक्ता की श्रेणी

स. क्र.

उपभोग किया गया विद्युत

(यूनिट में)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें

(4)

(3)

(1)

(2)

11 प्रतिशत

1. घरेलू उपभोक्ता

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

पर

2.

17 प्रतिशत

गैर घरेलू उपभोक्ता

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

पर

3.

56 प्रतिशत

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

पर

खाने ( सीमेंट उद्योगो की कैप्टिव खानों से भिन्न)

4.

21 प्रतिशत

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

पर

सीमेंट उद्योग ( जिसके अंतर्गत उसकी कैप्टिव खाने भी हैं )

04 प्रतिशत

5. 25 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

पर

05 प्रतिशत

6.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों|

पर

25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग

उपभोग किये गये सभी यूनिटों

07 प्रतिशत

7. 75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 100 अश्व शक्ति तक के एलटी पर उद्योग 918(1)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

8.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों 08 प्रतिशत

100 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 150 अश्व शक्ति तक के एलटी पर उद्योग

9.

प्रतिशत

उपभोग किये गये सभी यूनिटों 14 पर

150 अश्व शक्ति से अधिक के अन्य एलटी उद्योग , जो ऊपर सम्मिलित नहीं है और 150 अश्व शक्ति तक के स्टोन क्रशर

उपभोग किए गए सभी यूनिटों 08 प्रतिशत ।

10. ऐसे मिनी स्टील प्लांट एवं फेरो एलॉयज इकाईयां , जिनकी पर उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष ( एमटीपीए ) तक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों तथा 20 एम.व्ही.ए तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल , स्पंज आयरन प्लांट , फेरो एलाय स्टील कास्टिंग , इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस / दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग , जिसमें विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म , एग्रीकल्चर , एलाईड और अन्य कनेक्शन सम्मिलित है , जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या अन्य लाइसेंसधारी से विद्युत प्राप्त कर रहे हों

04 प्रतिशत ।

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

11. पावर लूम , आटा चक्कियां, आईल एक्सपेलर, थ्रेसर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी

14 प्रतिशत ।

12. टैक्सटाईल मिले, वीविंग मिले तथा स्पीनिंग मिले

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

28 प्रतिशत ।

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

13. ऐसे सभी उपभोक्ता, जो 20 एम०व्ही ०ए ० से अधिक भार से संबंधित है और जो ऊपर उल्लिखित किसी भी समूह में सम्मिलित नहीं है तथा 150 अश्व शक्ति से अधिक भार के गैर-औद्योगिक उपभोक्ता (जिसमें घरेलू एवं गैर- घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित है) शॉपिंग मॉल , अन्य सामान्य प्रयोजन उच्चदाब उपभोक्ता एवं 150 अश्वशक्ति से अधिक भार वाले सभी स्टोन क्रशर 918(2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

14.|

स्वयं के उपभांग की संपूर्ण

यूनिटा पर

ऐसे उपभोक्ता, जो उपरोक्त श्रेणीयों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनों के लिये अपने स्वयं के उपभोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते है 15. किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपभोग के लिये बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे वह, यथास्थिति, विद्युत ऊर्जा के वितरक या विद्युत उत्पादक की सहमति के बिना , पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है

अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार ।

अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार ।

यथास्थिति, बेची गई या प्रदाय की गई या उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर

भाग-ख

(धारा 3 (1 ) (ब) देखिये)

उपभोक्ता की श्रेणी स.

क्र.

(1)

(2)

16. राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के उपभोग के लिये

उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत में शुल्क की दरें

(4)

(3)

यूनिटों पर खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जायेगी , जैसा कि विद्युत का प्रदाय , वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो ।

भाग- ग

(धारा 3 (1 ) (स) देखिये)

उपभोक्ता की श्रेणी स. क्र.

(1)

(2)

उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत में शुल्क की दरें

(3)

(4)

7 पैसे प्रति यूनिट ।

प्रदाय की गई या बेची गई

संपूर्ण यूनिटों पर

17. उत्पादन कंपनी , केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत 18.

प्रदाय की गई या बेची गई

संपूर्ण यूनिटों पर

उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा गया या प्रदाय किया गया विद्युत

शुल्क की दरें उसी प्रकार होगी. जैसे कि विद्युत का प्रदाय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को किया गया हो । 918(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

19.

स्वयं के उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर, जिसमें सहायक खपत सम्मिलित हो

टैरिफ का 21 प्रतिशत , जो कि लागू होता , यदि विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया होता । का प्रदाय , उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किये गये तथा उनके सहायक उपभोग के लिये तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिये ।

21 पैसे प्रति यूनिट । 20.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

ऐसे सभी स्टील संयंत्र , जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए ) से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्टील इकाई के लिए कर रहे हों ।

21.

44 पैसे प्रति यूनिट ।

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

ऐसे सभी स्टील संयंत्र , जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर

उपभोग किए गए सभी यूनिटों 66 पैसे प्रति यूनिट । 22. ऐसे सभी स्टील संयंत्र , जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष ( एमटीपीए ) पर से अधिक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग स्वयं के स्टील इकाई में कर रहें हों तथा केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर

23.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

टैरिफ आदेश में दर्शित एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का 21 प्रतिशत ।

राज्य के निजी / सार्वजनिक क्षेत्र | के ऐसे उत्पादन कंपनी , केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक. जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल ) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति नहीं कर रही है , के द्वारा उपभोग , उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए

24.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों

के ऐसे उत्पादन कंपनी , केप्टिव पर राज्य के निजी / सार्वजनिक क्षेत्र विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक, जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रही है , के द्वारा उपभोग, उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए

30 सितम्बर 2022 तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 21 प्रतिशत , तत्पश्चात 01 अक्टूबर 2022 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो , से 12 वर्ष तक टैरिफ आदेश में एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 14 प्रतिशत तथा तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का तत्समय प्रवृत्त दर से । 918(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

टीप

1. "बिलिंग माह या माह" से अभिप्रेत हैं बिलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक माह बिलिंग के प्रकरण में दो कमवर्ती मीटर वाचन के मध्य की लगभग 30 दिवस की अवधि ।

2. "खान " का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम , 1952 (क्र. 36 सन् 1952) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में परिभाषित है और उसके अंतर्गत परिसर या खान में तथा उससे लगे हुये स्थान में स्थित वे मशीन भी शामिल है , जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने, उसका प्रसंस्करण करने , उपचार करने या परिवहन करने में होता है ।

3. " टैरिफ " से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर, जो विद्युत अधिनियम , 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) की धारा 86 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता है ।

4. विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जायेगी । जहां तक 50 पैसे के अंश का संबंध है , 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रूपयों तक पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड दिया जायेगा ।

5. निजी विद्युत उत्पादक को रियायत की पात्रताः- सरल क्रमांक 24 में सम्मिलित निजी क्षेत्र के ऐसे विद्युत उत्पादक , जिन पर सहायक उपभोग पर देय विद्युत शुल्क की राशि बकाया है, तो उन्हें 01 अक्टूबर , 2022 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो , से 12 वर्ष तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 14 प्रतिशत तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का तत्समय प्रवृत्त दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा, इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 60 दिवस के भीतर पूर्व माह तक देय विद्युत शुल्क, ब्याज सहित राशि का भुगतान किए जाने पर ही प्राप्त होगी । " 918 (5)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) यथा संशोधित विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1 ) का सुसंगत उद्धरण

अनुसूची शुल्क की दरें भाग-क

3 (1 ) (क) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या फ्रेन्चाईजी पूर्ववर्ती माहो के दौरान उपभोक्ताओं को बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग - क में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किय गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह सदाय करेगा ।

अनुसूची शुल्क की दरें भाग-ख

3 (1 ) (ख ) राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत का उपभोग करने वाला प्रत्येक उपभोक्ता, उसके द्वारा पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोग की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग- ख में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेगा ।

अनुसूची शुल्क की दरें भाग-ग

3 (1 ) (ग ) प्रत्येक केप्टिव उत्पादन संयंत्र, उत्पादक कंपनी और उत्पादक , पूर्ववर्ती माहों के दौरान उपभोक्ताओं के बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों या उसके स्वयं के द्वारा उपभोग अथवा उपयोग की गई, यथास्थिति या संयंत्र के सहायक उपभोग या उसके कर्मचारियों को सीधे प्रदाय की गई विद्युत की इकाईयों पर अनुसूची के भाग - ग में विनिर्दिष्ट दरों पर संगणित किये गये शुल्क का विहित समय तथा रीति में राज्य शासन को प्रत्येक माह संदाय करेंगे, 918(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

उद्देश्यों और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम , 1949 (क्र. 10 सन् 1949 ) में राज्य के उपभोक्ता द्वारा देय शुल्क के लिये प्रावधान है तथा अन्य वितरक को विद्युत के थोक विक्रय के लिये वितरकों पर शुल्क अधिरोपित करने का भी प्रावधान है ।

यह कि, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ (प्रशुल्क) निर्धारित किया जाता है, विद्युत अपीलीय अधिकरण ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को निर्देश जारी किया है कि यदि कोयले या ईंधन के प्रदाय की दर में कोई परिवर्तन होता है, तो वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में फ्यूल कास्ट एडजेस्टमेंट का प्रवर्तन करे , जिससे विद्युत उत्पादन की दर में वृद्धि हेतु अभिदाय (योगदान) हो सके । ऐसी परिस्थितियों में, अधिसूचित टैरिफ के ऊर्जा प्रभारों की दर में, वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में वृद्धि हो रही है ।

वर्तमान में लागू विद्युत शुल्क, ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत के अनुसार , 1996 से 1997 की अवधि में अधिसूचित की गई तथा उस अविध के दौरान ऊर्जा प्रभार बहुत कम थे । ऊर्जा प्रभारों में मौलिक वृद्धि के लिये टैरिफ नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष 2012-13 में विद्युत शुल्क की दरों का अनुपातिकरण किया गया, जिससे विद्युत शुल्क के रूप में उपभोक्ता द्वारा देय राशि में मामूली वृद्धि हुई है । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित को विक्रय किये गये थोक विद्युत पर देय विद्युत शुल्क के भुगतान से छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित को छूट प्रदान कर, उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में पर्याप्त रियायत भी दी गई है । उपरोक्त परिस्थितियों में, यह आवश्यक हो गया है कि नियमित अंतरालो में विद्युत शुल्क की दरों का अनुपातिकरण किया जाए ।

उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के प्राप्ति के लिये , छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत शुल्क अधिनियम , 1949 (क्र. 10 सन् 1949) का और संशोधन करना आवश्यक है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

रायपुर,

भूपेश बघेल , मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) दिनांक 17 जुलाई, 2022 918( 7)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

"अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

शुल्क की दरें

भाग-क

(धारा 3 (1 ) (अ) देखिये)

उपभोक्ता की श्रेणी

स. क्र.

उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारों के प्रतिशत में शुल्क की दरें

(3 )

(4)

(1)

(2)

8 प्रतिशत

1.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

घरेलू उपभोक्ता

12प्रतिशत

2.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

गैर घरेलू उपभोक्ता

40 प्रतिशत

3.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

खाने ( सीमेंट उद्योगो की कैप्टिव खानों से भिन्न)

15 प्रतिशत

4.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी कैप्टिव खाने भी हैं)

03प्रतिशत

5. 25 अश्व शक्ति तक के एल टी उद्योग उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

04 प्रतिशत

6.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

25 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 75 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग

05 प्रतिशत

7 .

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

75 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 100 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग

06 प्रतिशत

8 .

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

100 अश्व शक्ति से ऊपर किन्तु 150 अश्व शक्ति तक के एलटी उद्योग

10 प्रतिशत

9.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

150 अश्व शक्ति से अधिक के अन्य एलटी उद्योग, जो ऊपर सम्मिलित नही है और 150 अश्व शक्ति तक के स्टोन क्रशर

06 प्रतिशत 10 .

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

ऐसे मिनी स्टील प्लांट एवं फेरो एलॉयज इकाईयां, जिनकी उत्पादन क्षमता 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए ) तक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों तथा 20 एमव्हीए तक के सभी इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल , स्पंज आयरन प्लांट , राईस / दाल मिल, साल्वेंट प्लांट , लघु एवं मध्यम उद्योग , जिसमें विनिर्माण इकाईयां , पोल्ट्री फार्म , एग्रीकल्चर, एलाईड और अन्य कनेक्शन सम्मिलित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या अन्य लाइसेंसधारी से विद्युत प्राप्त कर रहे हों ।

03प्रतिशत

11.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

पावर लूम, आटा चक्कियां , आईल एक्सपेलर, थ्रेसर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी

10प्रतिशत

12.

उपभोग किये गये सभी यूनिटों पर

टैक्सटाईल मिले , वीविंग मिले तथा स्पीनिंग मिले 918(8)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

13. ऐसे सभी उपभोक्ता जो 20 एम० व्ही ०ए ० से अधिक भार से संबंधित है और जो ऊपर उल्लेखित किसी भी समूह में सम्मिलित नही है तथा 150 अश्व शक्ति से अधिक भार के गैर औद्योगिक उपभोक्ता (जिसमें घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ता सम्मिलित है) शॉपिंग मॉल , अन्य सामान्य प्रयोजन उच्चदाब उपभोक्ता एवं 150 अश्वशक्ति से अधिक भार वाले सभी स्टोन क्रशर

14. ऐसे उपभोक्ता, जो उपरोक्त श्रेणीयों में से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित प्रयोजनो के लिये अपने स्वयं के उपभोग के लिये ऊर्जा का उत्पादन करते है । 15. किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपभोग की जानी, बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा, चाहे वह, यथास्थिति, वितरक या विद्युत उत्पादक की सहमति के बिना, पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाती है।

20 प्रतिशत

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

स्वयं के उपभोग की संपूर्ण यूनिटो पर

अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार

अनूसूची की उच्चतम दर अनुसार

यथा स्थिति बेची गई या प्रदाय की गई या उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर

भाग-ख

(धारा 3 (1 ) (ब ) देखिये )

उपभोक्ता की श्रेणी

स. क्र.

(1)

(2)

16. राज्य के बाहर से खुली पहुंच के माध्यम से अभिप्राप्त विद्युत के उपभोग के लिये

उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)

(3)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत में शुल्क की दरें (4)

खुली पहुंच से अभिप्राप्त संपूर्ण यूनिटों पर

शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जायेगी, जैसा कि विद्युत का प्रदाय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया हो ।

भाग-ग

(धारा 3 (1 ) (स) देखिये )

उपभोक्ता की श्रेणी

स. क्र.

(1)

(2)

17.

उपभोग किया गया विद्युत (यूनिट में)

टैरिफ आदेश में अधिसूचित ऊर्जा प्रभारो के प्रतिशत में शुल्क की दरें (3)

(4)

5 पैसे प्रति यूनिट

प्रदाय की गई या बेची गई संपूर्ण

यूनिटों पर

उत्पादन कंपनी , केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य के स्वामित्व वाले वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को बेचा गया या प्रदाय कियाविद्युत

18.

प्रदाय की गई या बेची गई संपूर्ण

यूनिटों पर

उत्पादन कंपनी , केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा राज्य में किसी अन्य उपभोक्ता को बेचा गया या प्रदाय किया गयाविद्युत

शुल्क की दरें उसी प्रकार होगी, जैसे कि विद्युत का प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को किया गया हो । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

19.

स्वयं के उपभोग की गई संपूर्ण यूनिटों पर जिसमें सहायक खपत सम्मिलित हो उत्पादन कंपनी, केप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किये गये तथा उनके सहायक उपभोग के लिये तथा उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिये । (स्टील उद्योगों में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांटों को छोड़कर )

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

19अ ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए ) से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्टील इकाई के लिए कर रहे हों ।

19ब

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, में स्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर

20.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए ) से अधिक उत्पादन क्षमता रखते हों , जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग स्वयं के स्टील इकाई में कर रहें हों तथा केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर

21.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

राज्य के निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल ) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति नही कर रही है, के द्वारा उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए

22.

उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर

राज्य के निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक जो राज्य को एनर्जी (वेरियेबल) कॉस्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रही है , के द्वारा उनके सहायक उपभोग एवं उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए

टीप

918(9) टैरिफ का 15 प्रतिशत , जो कि लागू होता, यदि विद्युत प्रदाय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया गया होता । का

15 पैसे प्रति यूनिट ।

31 पैसे प्रति यूनिट ।

47 पैसे प्रति यूनिट ।

टैरिफ आदेश में दर्शित एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का 15 प्रतिशत

31 मार्च, 2016 तक टैरिफ का 15 प्रतिशत तथा तत्पश्चात 01 अप्रैल 2016 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख, जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक टैरिफ आदेश में एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 10 प्रतिशत तथा तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का तत्समय प्रवृत्त दर से

1. "बिलिंग माह या माह" से अभिप्रेत हैं बिलिंग के प्रयोजनार्थ प्रत्येक माह बिलिंग के प्रकरण में दो कमवर्ती मीटर वाचन के मध्य की लगभग 30 दिवस की अवधि । 2. "खान" का वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, 1952 (क्रमांक 36 सन् 1952) की धारा 2 के खण्ड (ञ) में है और उसके अंतर्गत परिसर या परिसर तथा उससे लगे हुये स्थान में स्थित वे मशीन भी शामिल है, जिनका उपयोग खनिज को चूरा करने , उसका प्रसंस्करण करने , उपचार करने या परिवहन करने में होता है । 918(10)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

3. " टैरिफ " से अभिप्रेत है ऊर्जा की दर जो विद्युत अधिनियम , 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 86 के अंतर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के द्वारा अवधारित किया जाता है ।

4. विद्युत शुल्क की संगणना एक मास में टैरिफ की वास्तविक प्रतिशतता के आधार पर की जायेगी और 50 पैसे या उससे अधिक के किसी भी भाग को उसके निकटतम उच्चतर रूपयों तक पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।

5. सरल क्रमांक 21 एवं 22 में शब्द " टैरिफ " की व्याख्या राज्य के निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन कंपनी, केप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्र तथा उत्पादक द्वारा उपभोग किए गए तथा उनके सहायक उपभोग के लिए और उनके स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत के लिए देय विद्युत शुल्क का आंकलन, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित , से उत्पादन प्रारंभ करने के लिए प्राप्त विद्युत पर अथवा विद्युत सप्लाई प्राप्त करने की स्थिति में, तत्समय प्रवृत्त टैरिफ आदेश में दर्शित स्टार्टअप पॉवर हेतु टैरिफ के 15 प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा ।

6. निजी विद्युत उत्पादक को रियायत की पात्रताः सरल क्रमांक 22 में सम्मिलित निजी क्षेत्र के ऐसे विद्युत उत्पादक जिन पर सहायक उपयोग पर देय विद्युत शुल्क की राशि बकाया है, तो उन्हें 01 अप्रैल 2016 अथवा वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख जो भी बाद में हो, से 12 वर्ष तक एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई का 10 प्रतिशत तत्पश्चात एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई की दर का तत्समय प्रवृत्त दर से विद्युत शुल्क के भुगतान की सुविधा दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति में उनसे विद्युत शुल्क, ब्याज सहित भुगतान प्राप्त होने पर ही, प्राप्त होगी । "

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 22 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.459/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-07-22.459.